overview
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
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Important Dates
Important dates for PMAY- Jagriti Vihar Yojna, Meerut | |
Last Date For Registering Online | 05.01.2019 |
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank | 05.01.2019 |
Last Date for Final Submission of online Form | 07.01.2019 |
details of Flats
जाग़ति विहार (विस्तार), योजना संख्या-11, मेरठ
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क्र0 सं0 | योजना / शहर का नाम | सेक्टर संख्या | भूखण्ड का प्रकार | भूखण्डों की संख्या | अनुमानित मूल्य भूमिदर (प्रति व.मी. फ्री होल्ड सहित) | पंजीकरण धनराशि 5 प्रतिशत | ||||
सामान्य श्रेणी हेतु | आरक्षित श्रेणी हेतु | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. | जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ | सेक्टर-3 | 144 वर्ग मी. | 52 | रू. 19,712/- | रू. 1,42,000/- | रू. 71,000/- | |||
सेक्टर-5 | 128 वर्ग मी. | 70 | रू. 19,712/- | रू. 1,26,200/- | रू. 63,100/- | |||||
आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि 50 प्रतिशत होगी। सम्पत्ति के मूल्य में कोई छूट नहीं होगी। किश्तों में भुगतान विकल्प देने हेतुभूखण्ड आवंटन के पश्चात् 50 प्रतिशत एक माह में एवं शेष धनराशि 6 वर्षों की सब्याज मासिक किश्तों में। एकमुश्त भुगतान विक्लप देने परआवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गत होने पर भूखण्ड के कुल मूल्य का 02 माह में भुगतान करना होगा। आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि 50 प्रतिशत होगी। सम्पत्ति के मूल्य में कोई छूट नहीं होगी। आवंटन के पश्चात् आवंटन निर्गमन तिथि से 02 माह में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 01 प्रतिशत की छूट विशेष सुविधा अनुमन्य होगी। नोट :-तालिका में दर्शायी गयी भूखण्डों की संख्या संशोधित / परिवर्तित हो सकती है। भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी / वृद्धि होने की दशा में तदानुसार धनराशि देय होगी। कार्नर की सम्पत्तियों पर भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। वर्तमान में पंजीकरण धनराशि पर कोई जीएसटी देय नहीं है, परन्तु प्रदेशन पत्र जारी होने पर यदि जीएसटी देय होता है तो पंजीकरण धनराशि एवं किस्तों की देय धनराशि पर जीएसटी अलग से देय होगा। न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा। सम्पत्तियों की संख्या में कमी / वृद्धि हो सकती है, जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। भूखण्ड का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा। आवंटन में परिषद / शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा। |
key features
- FLATS
जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ के विशेष आकर्षण |
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ नगर में वर्ष 1973 से योजनायें विकसित की जानी प्रारम्भ की गयी। मेरठ नगर में अब तक कुल 8 योजनायें विकसित की गयी जिनमें मंगल पाण्डे नगर, शास्त्री नगर एवं जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ की पॉश कॉलोनियाँ में है। कुल 1400 एकड़ क्षेत्र का विकास किया गया एवं 27000 सम्पत्तियाँ सृजित कर आवंटित की गई। मेरठ शहर का प्रथम मल्टीप्लैक्स पी0वी0एस0 मॉल शास्त्री नगर योजना में। परिषद योजनाओं में प्राथमिक विद्यालय से डिग्री कॉलेज तक की सुविधा। परिषद योजनाओं में भारत संचार निगम लि0, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, वाणित्य कर व भविष्य निधि कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय। परिषद योजनाओं में सभी प्रतिष्ठित दूरसंचार (सेलुलर) कम्पनियों के कार्यालय। प्रस्तावित योजना जागृति विहार (विस्तार), वर्तमान जागृति विहार योजना व शास्त्री नगर योजना से सटी हुयी। योजना में मुख्य सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति, पानी की टंकियां आदि का कार्य पूर्ण तथा पूर्व पंजीकरण के विरूद्ध 2304 नग फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति में। लाला लाजपत राय मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (मेडीकल कॉलेज) व अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के समीप स्थित। चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय व सम्बद्ध व्यवसायिक संस्थानों के समीप स्थित। प्रस्तावित योजना से होकर मेरठ नगर की इनर रिंग रोड प्रस्तावित। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का स्टेशन योजना के समीप प्रस्तावित। |
eligibility & rules
पंजीकरण हेतु पात्रता |
आवेदक भारत का नागरिक हो। आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। भूखण्डों के पंजीकरण हेतु आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा / आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा। आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल / भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा। आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय (एकल भवन / भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो। भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है। |
ALLOtment RULES
पंजीकरण / चयन की नियम व शर्तें |
आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा। पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। यदि काई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनरशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। आवंटन तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण / आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर.टी.जी.एस. के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी। प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा। |
आवंटन नियमपरिषद / शासनादेश के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी। विवरण परिशिष्ट-अ के अनुसार। प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध भूखण्डों की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों को चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार निर्धारित बैंक द्वारा उनके आवेदन - पत्र में दिये गये खाते RTGS / NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। आवेदकों संख्या उपलब्ध भूखण्डों की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे। समस्त चयनित आवेदक / पात्र समान होगें। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग से एक साथ रहने के आधार पर भूखण्डों की उपलब्ध की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। दो आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी। ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी। ग्रुप लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नही होगा। सामान्त: पंजीकरण एवं पात्रता चयन / आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा भुखण्ड के कुल मूल्य का 1% प्रतिशत अथवा परिवर्तन के समय जो लागू हो, निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन भूखण्ड के विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा। |
Other terms/Criteria
अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तेंयोजना आवासीय है। अत: भूखण्ड का प्रयोग केवल आवासीय ही किया जायेगा। उल्लंघन किए जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय-विलेख एवं आवंटन / पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में, जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी द्वारा अनापत्ति शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो। परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, सम्बन्धित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा। |
सम्पत्ति आवंटन प्रक्रियापरिषद / शासन आदेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी। प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासम्भव एक माह के आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में R.T.G.S. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। सम्पत्ति का आवंटन आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर भूखण्ड की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर आवदेक का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा क्योंकि यह सुविधा है, अधिकार नहीं। सामान्यत: आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन सम्पत्तियों का विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व ही अनुमन्य होगा। पात्रता चयन के एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें पात्रता चयन हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्बन्धित, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों को सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणीवार पृथक-पृथक करते हुए पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी। सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी। लाटरी की नियत तिथि, स्थान समय की सूचना दो समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी। लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी। सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम - 2016 के प्राविधानों के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित करना होगा, इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय भार आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। |
RESERVATION CRITERIA
आरक्षण |
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क्रम सं0 | श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत | अतिरिक्त रियायते तथा सुचनात्मक टिप्पणी |
1 | अनुसूचित जाति | 21 | उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। |
2 | अनुसूचित जन जाति | 2 | --------------- तदैव------------- |
3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 | --------------- तदैव------------- |
4 | मा0 विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | 5 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राविधकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। समुचित प्रमाण। |
5 | सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। | 5 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। |
6 | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी | 2 | पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। |
7 | वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर) | हाईस्कूल प्रमाण - पत्र / सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र / पेन्शन पेपर का प्रमाण-पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। | |
8 | समाज के दिव्यांग व्यक्ति | 3 | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। |
नोट :उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक विकल्प मान्य होगा। श्रेणीकोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा। |
PAYMENT MODE (post allotment)
भुगतान का तरीकापंजीकरण आवंटन हेतु मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर 50 प्रतिशत धनराशि एवं शेष धनराशि 72 मासिक किश्तों में 11.5 प्रतिशत साधारण ब्याज से देय होगा। किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर अतिरिक्त ब्याज दर (दण्ड ब्याज) सामान्य दर 11.5% के अतिरिक्त 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से अर्थात 13.5% वार्षिक दर होगा। बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार कटौती कर आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समसत कर / शुल्क, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा। समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही नकद बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" / "UPAVP" के नाम जो मेरठ शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। RTGS / NEFT एवं ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि मांग-पत्र / प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, भूखण्ड संख्या आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा। भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन की तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाईन भी जमा की जा सकेगी तथा शेष धनराशि 72 मासिक किश्तों में देय होगी। भूखण्डों का आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा में आवेदक के पक्ष में आवंटित किया जायेगा। सम्पत्तियां पूर्ण भुगतान / किश्त क्रय पद्धति पर आवेदकों के आधार पर आवंटित की जायेगी। समीकृत मासिक किश्तों में रू. 10.00 लाख विक्रय मूल्य की आवासीय सम्पत्तियों पर 9.50 प्रतिशत एवं रू. 10.00 से 25.00 लाख तक के विक्रय मूल्य पर 10.50 प्रतिशत एवं 25.00 लाख से अधिक की सम्पत्तियों पर 11.50 प्रतिशत साधारण ब्याज समाहित होगा। देय धनराशि समयान्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में अकिंत ब्याज दर के साथ 2.0 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार परिषद का होगा। आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि एवं देय ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वत: निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी। भुगतान मासिक किश्तों में अनुमन्य होगा। पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों के धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक अथवा ऑनलाईन के माध्यम से किया जा सकेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद / UPAVP" के नाम जो सम्बन्धित शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिये। उक्त ड्राफ्ट मांग - पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, भूखण्ड संख्या आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा। | |||||||||||||||
असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसीपात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में वापस कर दी जायेगी भूखण्ड का भौतिक कब्जामांग पत्र निर्गमन की तिथि से 6 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थिति होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा। बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादन के पश्चात ही आवंटन / मांगपत्र निर्गत होगा। आवंटी द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त पंजीयन / सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा। उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा आक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर भूखण्ड का कब्जा न लेने पर आवंटी को अनुबन्ध में उल्लिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क रू. 50/- प्रतिदिन की दर से देना होगा। तथ्यों का छिपानायदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य / मिथ्या / त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी। पंजीकरण हेतु निर्धारित बैकों की सूची
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Helpdesk SupportHelpdesk Support for Residential Plots in Jagriti Vihar Yojna(Ext.)-11, Meerut. |
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For Scheme Implementation/Location/ Construction Related Query | Mr. Pramod Kumar, Executive Engg, CD-5,Meerut (Mob. 8795810040) Mr. L.D.Pandey, Executive Engg, CD-8,Meerut (Mob. 8588877019) |
For Property Registration/Allotment/ Refund Related Query | Mr. Naresh Babu, EMO (Mob. 8795810670) |
Contact details of PROs | Km. Preeti Sagar, Reception Officer (Mob. 8795811056) |
For Bank Related Issues | Mr. Amit Behl, Branch Manager-HDFC (Ph : 0522-6160616) Mr. Ankur Soni, Branch Manager-HDFC (Mob. 7852833744) |
For Website Related & other Technical Issues | Mr. Vishnu Prasad (Ph : 0522-2239260) Mr. Titus / Mr. Gaurav (Ph :0522-4150500) |
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