Online Registration Period has been extended upto 06.07.2018

 

overview

आम्रपाली एन्क्लेव योजना, लखनऊ


  उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमोंतथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा काॅस्ट इफेक्टिव टेक्नालाॅजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण उपलब्ध कराना।


   परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्को तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था कराना है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद की योजनाओं में उलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन / प्रदेशन पंजीकृत आवेदकों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जाना।

 


important dates

Important dates for Green Enclave Flats (S+6) in Sikandara Yojna, Agra.
Last Date For Registering Online : 06.07.2018
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank : 08.07.2018
Last Date for Final Submission of online Form : 08.07.2018

 


LAYOUT & OTHER PLANS

    Amrapali Yojna Lucknow


  • example1
    LOCATION PLAN OF AMRAPALI ENCLAVE
  • example1
    LAYOUT PLAN
  • example11BHK TYPE-A UNIT PLAN
    ISOMETRIC VIEW
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    1BHK TYPE-A UNIT PLAN
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    1BHK TYPE-B UNIT PLAN
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details of Flats

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की आम्रपाली एन्क्लेव योजना लखनऊ में

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि - 05.05.2018 अन्तिम तिथि - 05.06.2018 रेरा पंजीकरण संख्या - UPRERAPRJ8081
 
(अ)  परियोजना की अनुमति लागत -  रू0 281.00 करोड़
(ब) परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि - 25.02.2016
(स) परियोजना पूर्ण होने की तिथि - 16.11.2019
(द) परियोजना में फ्लैट / भवन आवंटन / कब्जा की प्रस्तावित तिथि - 16.11.2019
 

फ्लैट्स का विवरण:

क्र0 सं0 योजना का नाम सम्पत्ति का प्रकार मजिले सम्पत्ति की संख्या कारपेट एरिया (वर्ग मी0) सुपर एरिया क्षेत्रफल (वर्ग मी0) मूल्य (रू0 लाख में) पंजीकरण धनराशि (रू0 लाख में) 30 दिन में जमा की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में) अवशेष तिमाही 11 किस्तों में (रू0 लाख में)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ 1 BHK Type-A S+ 12 128 28.47 45.17 15.90 0.80 1.592 1.228
2 1 BHK Type-B S+12 241 36.40 55.49 19.53 0.98 1.962 1.508
3 2 BHK Type-A S+12 73 61.33 93.92 33.06 1.66 3.306 2.554
4 2 BHK Type-B B+S+12 46 66.36 99.55 35.04 1.76 3.514 2.706

नोट :-

पंजीकरण धनाशि हेतु बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के नाम जो लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिये।

फ्लैटों की संख्य घट बढ़ सकती है।

 

 


key features

  • FLATS
  • Location Plan
  •  

फ्लैट्स की विशिष्टियां

फ्लैट्स के निर्माण की पद्धति
फ्रेम स्ट्रक्चर / शियरवाल पद्धति
फर्श    
कमरे : सेरेमिक टाइल
किचन : फर्श में ऐन्टी स्क्डि सेरेमिक टाइल, कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रीन मार्बल, दीवारों पर कुकिंग प्लेटफार्म से 0.60 मी. ऊंचाई तक सेरेमिक टाइल।
ट्वायलेट / बाथरूम : फर्श में ऐन्टी स्क्डि सेरेमिक एवं दीवारों पर 1.50 मी. ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स।
डब्लू.सी. : फर्श में ऐन्टी स्क्डि सेरेमिक एवं दीवारों पर 0.60 मी. ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स।
कामन एरिया : ऐन्टी स्क्डि सेरेमिक टाईल
स्टेयर केस : कोटा स्टोन फ्लोरिंग
डोर फ्रेम : बाहरी दरवाजे-एम.एस. एंगल आयरन (डबल पताम) व शेष एम.एस. एंगल
आयरन (सिंगल पताम)।
विन्डो फ्रेम व विन्डो शटर : एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम विन्डो फ्रेम एवं शटर विद प्लेन ग्लास।
डोर शटर : फ्लश डोर शटर
डोर एवं विन्डो फिटिंग्स : आई.एस.आई. मार्क एल्यूमिनियम फिटिंग्स।
आन्तरिक जलापूर्ति : यू.पी.वी.सी. पाइप, सी.पी. फिटिंग्स, किचन में स्टेनलेस स्टील सिंक
आन्तरिक सेनेटरी कार्य : प्रथम टवायलेट में उड़ीसा पैन (लो लेवल पी.वी.सी. सिस्टर्न के साथ),
द्वितीय ट्वायलेट की दशा में यूरोपियन शीट (लो लेवल पी.वी.सी. सिस्टर्न के साथ)।
विद्युत कार्य : आई.एस.आई. मार्क अग्निरोधक काॅपर वायरिंग पियानो टाइप स्विच एवं फ्लश टाइप साकेट के साथ।
फिनिशिंग : बाहरी सतह पर वेदर कोट फिनिश, आन्तरिक सतह पर ऑयल बाउण्ड
डिस्टेम्पर, दरवाजों पर एनामिल पेन्ट।

प्राविधान / शर्तें :

20 माह में पूर्ण करके कब्जा दियाज जाना प्रस्तावित है।

सम्पत्ति के वर्तमान मे निर्धारित मूल्य में अपरिहार्य कारणों, यथा-फ्लैट्स निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि, श्रमिक मजदूरों में वृद्धि होने की स्थितियों में पर पूर्व निर्धारित मूल्य में 20 प्रतिशत तक विचलन सम्भव है फलस्वरूप नियत किश्तों की धनराशि में विचलन हो सकता है।

फ्लैट्स की टाइप डिजाइन व ले-आउट अपरिवर्तनीय है अपरिहार्य कारणोंवश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा-14 में वर्णित प्रतिबन्धें / व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।

प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्जेज उनके पक्ष में आवंटित सम्पत्तियों के विक्रय मूल्य का क्रमश: 3, 2 व 1 प्रतिशत की दर से उल्लिखित धनराशि देय होगी।

आवंटियों को बेसमेंट पार्किंग रू0 1.75 लाख कवर्ड स्टिल्ड कार पार्किंग, रू0 2.00 लाख एवं ओपेन कार पार्किंग एरिया हेतु रू0 1.00 लाख प्रति कार की दर से पार्किंग की उपलब्धता पर अतिरिक्त धनराशि देय होगी पार्किंग का आवंटन फ्लैट की नम्बरिंग के अनुसार किया जायेगा। अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा उपलब्धता के आधार पर निर्धारित मूल्य की देयता के आधार पर लॉटरी द्वारा अनुमन्य होगी।

फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदत्त करने की तिथि से आवंटी का कारपस फण्ड में फ्लैट के निर्धारित मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि, फ्लैट के भौतिक कब्जे से पूर्व जमा करनी होगी। 2 वर्ष तक अनुरक्षण कार्य परिषद द्वारा कराये जायेंगे।

फ्लैटों के आवंटन / कब्जे से 90 दिन की अवधि में आवंटीगणों को एक रेजीडेण्ट वेलफेयर समिति बनानी होगी प्रत्येक आवंटी की सदस्य बनना बाध्यकारी होगा।

फ्लैट के कब्जे की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात अनुरक्षण कार्य रेजीडेन्ट वेलफेयर समिति द्वारा कराया जायेगा तथा अवशेष कारपस फण्ड की धनराशि, वेलफेयर सोसाइटी की हस्तगत कर दी जोयगी।

सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट आपेरशन, जनरेटर, कैम्पस लाईट, सिक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल ऑपरेशन, सफाई व्यवस्था विद्युत बिल आदि के रखरखाव हेतु परिषद की अनुरक्षण कार्य अवधि के लिए आवंटीगणों को 2 वर्ष तक रूपये 1.25 प्रति वर्ग फुट कॉरपेट एरिया की दर से अतिरिक्त व्यय देय होगा। भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का विचलन करने का अधिकार परिषद / समिति को होगा।

भारत / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय द्वारा आवंटी सम्पत्ति पर अध्यारोपित कर यथा जी0एस0टी0, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान आवंटी को स्वय्र वहन करना होगा।

पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिए जाने की सम्भावित तिथि तथा सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम - 2016 के प्राविधानों के अधीन संदये ब्याज दर एवं क्षतिपूर्ति देय होगी।

पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम - 2016 के प्रावधान लागू होंगे।

 

विशेष आर्कषण

आकर्षण लैण्डस्केप, पार्क एवं हरित क्षेत्र का वृहद आवासीय परिषद।

भूकम्परोधी निर्माण।

24 मीटर चौड़ी सड़कों से घिरा हुआ आवासीय परिसर।

सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के दृष्टिगत बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान।

सामान्य आवश्‍क सेवाओं हेतु पावर बैकअप का प्राविधान।

आवासीय परिसर में लिफ्ट, फायर सेफ्टी, आकर्षक क्म्युनिटी सेन्टर एवं व्यावसायिक सुविधाओं का प्राविधान।

परियोजना से सम्बन्धित घोषणायें

परियोजना स्थल उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित 'आम्रपाली योजना', हरदोई रोड, जनपद-लखनऊ हेतु विधिवत अधिग्रहीत एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर संचालित।

परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवाद रहित।

परियोजना-विमान पत्तन विभाग भारत सरकार एवं पर्यावरण विभाग / अग्निशमन विभाग, उ0प्र0 सरकार से अनापत्ति प्राप्त।

 


eligibility & rules

पंजीकरण हेतु पात्रता

आवेदक भारत का नागरिक हो।

आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

बहुमंजिले फ्लैट के आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा / आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एक भवन / भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा ।

आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय (एकल भवन / भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।

मध्यम / उच्च आय वर्ग भवनों / स्ववित्त पोषित भवनों तथा भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है।

दुर्बल आय वर्ग / अल्प आय वर्ग के भवनों के आवदकों हेतु निर्धारित आय सीमा क्रमश: 3 लाख एवं 3 से 6 लाख तक होगी।

पंजीकरण के नियम

आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।

यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज के वापस की जाएगी।

यदि कोई आवेदक लॉटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी।

उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।

अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण / आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी।

प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।

फ्लैट्स निर्माण एवं कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही / क्षतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

 


ALLOtment RULES

आवंटन नियम

परिषद / शासनादेशो के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य आरक्षण नियमानुसार दी जायेगी।

प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लॉटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

सम्पत्ति का आवंटन आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र  देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी। ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर समायोजित किया जायेगा। लॉटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर आवेदक को काई क्लेम मान्य नहीं होगा। क्योंकि यह सुविधा है अधिकार नहीं।

सामान्यत: आवंटित सम्पत्ति का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

पात्रता चयन के एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों को सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी वर्ग पृथक-पृथक करते हुए पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।

सम्पत्ति आवंटन हेतु लॉटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना परिषद वेबसाइट पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

लॉटरी की नियत तिथि, स्थान समय की सूचना दो समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

लॉटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लॉटरी ड्रॉ के पश्चात परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी।

सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम - 2016 के प्रावधानों के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित करना होगा। और उक्त करार पत्र के समस्त उपबन्ध बाध्यकारी होंगे। तथा उसको नियमानुसार उक्त निबंधन कार्यालय में निबंधन कराना होगा। इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय भार आवंटित द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

 


category

कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक आरक्षण कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्र से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे। उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

 


Other terms/Criteria

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

योजना आवासीय है। अत: फ्लैट का प्रयोग केवल आवासीय हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण का परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय-विलेख एवं आवंटन / पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

पंजीकरण व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण - पत्र इन्डमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा, किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।

परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए सम्बन्धित नगर स्थिति दिवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

 


Taxation methods

कराधान विधियाँ

G.S.T. सम्बन्धी प्राविधान

जिस सम्पत्ति का निर्माण ग्राहकों की धनराशि से अर्थात एस0एफ0एस0 योजना के अन्तर्गत किया गया हो, उस पर नियमानुसार G.S.T. देय होती है।

परिषद द्वारा स्वयं के श्रोतों से निर्माण कार्य को पूर्ण कर विक्रय किये जाने पर बिक्रीत भवन के विरूद्ध जी0एसी0टी0 देय नहीं होगी।

परिषद द्वारा बहुमंजिलों परियोजनाओं में निर्मित फ्लैटों की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर G.S.T. दे होगी।

कवर्ड कार पर्किंग स्थान, साइट प्लान चार्जेज, फ्लैट परिवर्तन शुल्क, प्रो0 पेड मीटर चार्जेज विद्युत संयोजन एवं सुरक्षा इत्यादि सेवाओं हेतु 18 प्रतिशत G.S.T. की दर से देय होगी। आवंटित द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

G.S.T. की दरें वर्तमान में प्रभावी शासनादेश के अधीन निर्धारित एवं परिवर्तनीय है। भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा इनकी दरों में संशोधन किये जाने की स्थिति में आवंटियों / क्रेताओं को यथा संशोधित दरों से G.S.T. का भुगतान करना होगा।

 


RESERVATION CRITERIA

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैट्स से आरक्षण शासन / परिषद के अनुसार प्रभावी होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है।

क्रम सं0 श्रेणी आरक्षण प्रतिशत अतिरिक्त रियायते तथा सुचनात्मक टिप्पणी
1 अनुसूचित जाति 21 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2 अनुसूचित जन जाति 2 --------------- तदैव-------------
3 अन्य पिछड़ा वर्ग 27 --------------- तदैव-------------
4 विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 5 (अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
(ब) समुचित प्रमाण पत्र।
5 सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा  सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। 5 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
6 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी 2 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप मे उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7 समाज के विकलांग व्यक्ति 3 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
8 वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र का जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण हाने के आधार पर) 10 हाईस्कूल प्रमाण पत्र / सेवानिवृत्त   प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोट :

उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हॉरिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

 


PAYMENT MODE (post allotment)

भुगतान का तरीका
(11 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान)

भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में या ऑनलाईन भी जमा की जा सकेगी तथा शेष धनराशि 11 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

फ्लैट को सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से आवेदक को फ्लैट का नम्बर नीचे से ऊपर की ओर (ऊर्ध्वाकार) टावरवार आवंटित किया जायेगा।

सम्पत्तियाँ पूर्ण भुगतान / किश्त क्रय पद्धति पर, आवेदकों के आवेदन के आधार पर आवंटित की जायेगी। समीकृत मासिक किश्तों में रूपये 10 लाख विक्रय मूल्य की आवासीय सम्पत्तियों पर 9.5 प्रतिशत, 10 लाख से 25 लाख रूपये तक के विक्रय मूल्य पर 10.5 प्रतिशत, 25 लाख से अधिक सम्पत्तियों पर 11.5 प्रतिशत साधारण ब्याज समाहित होगा। देय धनराशि समयांतर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार परिषद को होगा।

आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एक मुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एक मुश्त जमा किया जा सकता है। उस समय देय अवशेष मूलधन में से 2 प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी।

आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वत: निरस्त समझा जायेगा ओर जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जोयगी।

भुगतान, मासिक / त्रैमासिक / छमाही एवं वार्षिक किश्तों में अनुमन्य होगा। पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र  के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चेक 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' / "UPAVP" के नाम जो लखनऊ में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।

उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खातें में जमा करना होगा।

 


असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों को एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते में वापस कर दी जायेगी।

 


फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

आवंटन लॉटरी में सफल आवेदकों को लॉटरी तिथि 30 दिनों के अन्दर प्रबंध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा।

बिक्री करार (Agreement to Salr) निष्पादन के पश्चात ही आवंटन / मांग - पत्र निर्गत होगा।

आवंटित द्वारा नियमानुसार फ्लैट्स का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त पंजीयन / सेलडीड कराने पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टैम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबंधन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

 


तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य / मिथ्या / त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

 


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