overview
अरावली एन्क्लेव, वृन्दावन योजना-3, लखनऊउ0प्र0 आवास एवं विकास परिष्द द्वारा वृन्दावन योजना, संख्या-3, लखनऊ के सेक्टर-12 में प्रस्तावित अरावली एन्क्लेव के नाम से बहुमंजिली (B+S+10 Storied) आवासीय परियोजना में 2 BHK, 3 BHK व 3 BHK+SER के फ्लैट्स का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके निर्माण एवं विकास कार्य माह मार्च-2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। रेरा के अनुसार मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है, जिसमें वर्तमान में रिक्त फ्लैट्स का पंजीकरण निम्नवत विवरण के अनुसार खोला जाना प्रस्तावित है। |
important dates
Important dates for Various Flats in Aravali Enclave, Vrindavan Yojna-3,Lucknow. | ||
Last Date For Registering Online | : | 19.09.2018 |
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank | : | 19.09.2018 |
Last Date for Final Submission of online Form | : | 21.09.2018 |
LAYOUT & OTHER PLANS
Aravali Enclave, Vrindavan Yojna-3, Lucknow. |
details of Flats
फ्लैट्स का विवरण: |
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क्र.सं. | परियोजना का नाम | फ्लैट का प्रकार/श्रेणी | मंजिले | पंजीकरण हेतु प्रस्तावित फ्लैट्स की कुल संख्या | कारपेट एरिया प्रति फ्लैट (व.मी. में) | सुपर एरिया प्रति फ्लैट (व.मी. में) | प्रस्तावित विक्रय मूल्य (रु. लाख में) | पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में) | आवंटन पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु. लाख में) | अवशेष भुगतान तिमाही 9 किश्तों में (प्रत्येक किश्त की धनराशि रु. लाख में) |
1 | अरावली एन्क्लेव | 2 BHK C1 Type | B+S+10 | 12 | 70.99 | 116.10 | 48.61 | 2.40 | 8.86 | 4.15 |
2 | 2 BHK C2 Type | B+S+10 | 3 | 75.71 | 119.64 | 50.03 | 2.50 | 9.28 | 4.25 | |
3 | 3 BHK B1 Type | B+S+10 | 97 | 99.16 | 155.34 | 65.12 | 3.20 | 11.52 | 5.60 | |
4 | 3 BHK B2 Type | B+S+10 | 100 | 103.45 | 157.79 | 67.35 | 3.35 | 11.80 | 5.80 | |
5 | 3 BHK+SER | B+S+10 | 127 | 115.58 | 176.00 | 74.66 | 3.75 | 13.31 | 6.40 |
key features
- FLATS
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eligibility & rules
पंजीकरण हेतु पात्रता |
आवेदक भारत का नागरिक हो। आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। बहुमंजिले फ्लैट के आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा / आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा। |
पंजीकरण के नियम |
आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा। पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण / आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर.टी.जी.एस. के माध्यम से आवेदन के बैंक खातें में हस्तान्तरित होगी। प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद के खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों में संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा। फ्लैट्स निर्माण एवं कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अधीन कार्यवाही / क्षतिपूर्ति अनुमन्य होगी। |
ALLOtment RULES
आवंटन नियम |
परिषद / शासनादेशो के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी। प्राप्त आवेदनो की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। सम्पत्ति का आवंटन आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी। ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर आवेदक का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा क्योंकि यह सुविधा है। अधिकार नहीं। सामान्यतः आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन सम्पत्तियों का विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व ही अनुमन्य होगा। पात्रता चयन के एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें पात्रता चयन हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्बन्धित, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तदायी होगा। सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों को सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणीवार पृथक-पृथक करते हुए पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी। सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी। लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी। लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी। सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित करना होगा और उक्त करार पत्र के समस्त उपबन्ध बाध्यकारी होगें तथा उसकेा नियमानुसार उप निबन्धन कार्यालय में निबन्धन कराना होगा, इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय भार आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। |
Other terms/Criteria
अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें |
योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में, जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बाण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो। परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, सम्बन्धित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा। |
प्राविधान / शर्तें : |
12 माह में परियोजना पूर्ण करके कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है। सम्पत्ति के वर्तमान निर्धारित मूल्य में अपरिहार्य कारणों यथा फ्लैट्स निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने की स्थितियों में निर्धारित मूल्य में 20 प्रतिशत तक विचलन सम्भ है फलस्वरूप नियत किश्तों की धनराशि में विचलन हो सकता है। फ्लैट्स की टाइप डिजाईन व ले-आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणों वश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा-14 में वर्णित प्रतिबन्धों / व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा। प्रथम तल, द्वितीय तल, एवं तृतीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्जेज उसके पत्र में आवंटित सम्पत्ति के विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत की दर से उल्लिखित धनराशि देय होगी। आवंटियों को बेसमेन्ट पार्किंग रु. 2.00 लाख कवर्ड स्टिल्ट कार, पार्किंग रु. 2.00 लाख एवं ओपेन कार पार्किंग एरिया हेतु रु. 0.75 लाख प्रति कार की दर से पार्किंग की उपलब्धता पर अतिरिक्त धनराशि देय होगी। पार्किंग का आवंटन फ्लैट की नम्बरिंग के अनुसार किया जायेगा। अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा उपलब्धता के आधार पर निर्धारित मूल्य की देयता के आधार पर लाटरी द्वारा अनुमन्य होगी। फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदत्त करने की तिथि से आवंटी को कारपस फण्ड में फ्लैट के निर्धारित मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि, फ्लैट के भौतिक कब्जे से पूर्व जमा करनी होगी। दो वर्ष तक अनुरक्षण कार्य परिषद द्वारा कराये जायेंगे। फ्लैटों के आवटन / कब्जे से 90 दिन की अवधि में आवंटी गणों को एक रेजीडेन्ट वेलफेयर समिति बनानी होगी प्रत्येक आवंटी को सदस्य बनाना बाध्यकारी होगा। फ्लैटों के कब्जे की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के पश्चात अनुरक्षण कार्य रेजीडेन्ट वेलफेयर समिति द्वारा कराया जायेगा तथा अवशेष कारपस फण्ड की धनराशि, वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दी जायेगी। सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट आपरेशन, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सेक्योरिटी गार्ड, टयूबवेल आपरेशन, सफाई व्यवस्था, विद्युत बिल आदि के रख रखाव हेतु परिषद की अनुरक्षण कार्य अवधि के लिए आवंटी गणों को 02 वर्ष तक रु. 2.50 प्रति वर्ग फुट कार्पेट एरिया की दर से अतिरिक्त व्यय देय होगा। भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का विचलन करने का अधिकार परिषद / समिति का होगा। भारत सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा, जी.एस.टी. ग्रहकर, जल कर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा। पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर एवं क्षतिपूर्ति देय होगी। पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधान लागू होंगे। |
Taxation methods
कराधान विधियाँ |
G.S.T. सम्बन्धी प्राविधानजिस सम्पत्ति का निर्माण ग्राहकों की धनराशि से अर्थात एस.एफ.एस. योजना के अन्तर्गत किया गया हो, उस पर नियमानुसार जीएसटी देय होगी। परिषद द्वारा स्वयं के श्रोतों से निर्माण कार्य को पूर्ण कर विक्रय किए जाने पर बिक्रीत भवन के विरूद्ध जीएसटी देय नहीं होगी। परिषद द्वारा बहुमंजिलों परियोजनाओं में निर्मित फ्लैटों की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर जीएसटी देय होगी। कवर्ड कार पार्किंग स्थान, साइट प्लान चार्जेज, फ्लैट परिवर्तन शुल्क, प्रो. पेड मीटर चार्जेज, विद्युत संयोजन एवं सुरक्षा इत्यादि सेवाओं हेतु 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. देय होगी। पंजीकरण पुस्तिकाओं की बिक्री पर 5% की दर से जीएसटी देय होगी। जीएसटी की दरें वर्तमान में प्रभावी शासनादेशों के अधीन निर्धारित एवं परिवर्तनीय हैं। भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा इनकी दरों में संशोधन किए जाने की स्थिति में आवंटियों / क्रेताओं को यथा संशोधित दरों से जीएसटी का भुगतान करना होगा। |
RESERVATION CRITERIA
आरक्षण
क्रम सं0 | श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत | अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी |
1 | अनुसूचित जाति | 21 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। |
2 | अनुसूचित जनजाति | 2 | तदैव |
3 | अन्य पिछडा वर्ग | 27 | तदैव |
4 | मा0 विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | 5 | (अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण। |
5 | सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। | 5 | पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलबध करायें। |
6 | उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संसाधन, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी | 2 | पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलबध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों। |
7 | वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित | 3 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें। |
8 | समाज के विकलांग व्यकित | 3 | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलबध करायें। |
9 | वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर) | 10 | हाईस्कूल प्रमाण-पत्र / सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र कि किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। |
10 | विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक | नकद के अनुसार | पंजीकरण जमा की धनराषि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यू0एस0 डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस, फ्रेंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित , कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन-पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बंधित बैंक का प्रमाण पत्र संलगन करना है। |
नोट:- उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा। |
कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण -पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। उ0 प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नही माने जायेंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा। |
PAYMENT MODE (post allotment)
भुगतान का तरीका |
भुगतान की तिथि एवं किश्तो की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन आवंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना होगा फ्लैट को सार्वजनिक लाटरी ड्रा से आवेदक को फ्लैट का नम्बर नीचे से ऊपर की ओर (उर्ध्वाकार) टावरवार आवंटित किया जायेगा। सम्पत्तियाँ पूर्ण भुगतान / किश्त क्रय पद्धति पर आवेदकों के आवेदन के आधार पर आवंटित की जायेंगी। समीकृत मासिक किश्तों में रु. 10 लाख विक्रय मूल्य की आवासीय सम्पत्तियों पर प्रतिशत 10 लाख से 25 लाख तक के विक्रय मूल्य पर ......... प्रतिशत, 25 लाख से अधिक सम्पत्तियों पर ......... प्रतिशत साधारण ब्याज समाहित होगा। देय धनराशि समयान्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर के साथ.......... प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार परिषद का होगा। आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एक मुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एक मुश्त जमा किया जा सकता है। उस समय देय अवशेष मूलधन में से 02 प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी। भुगतान, मासिक / त्रैमासिक / एक मुश्त किश्तों में अनुमन्य होगा। पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों के धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक अथवा आनलाईन के माध्यम से किया जा सकेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक ‘‘उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद / UPAVP के नाम जो सम्बन्धित शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा। |
असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी
पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदको की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में वापस कर दी जायेगी। |
फ्लैट्स का भौतिक कब्जा
फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा। बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादन के पश्चात ही आवंटन / मांग पत्र निर्गत होगा। आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त पंजीयन / सेलडीडी कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा आक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को अनुबन्ध में उल्लिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क रु0-------------- प्रतिदिन की दर से देना होगा। |
तथ्यों का छिपाना
यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य /मिथ्या / त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी। |
contact us
Helpdesk Support |
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For Scheme Implementation/Location/ Construction Related Query | Mr. K.R.Lohumi, Project Manager, CU-3Lucknow (Mob. 8795810079) Mr. Abhishek Raj,AE CU-3, Lucknow (Mob. 8795811702) |
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For Property Registration/Allotment/ Refund Related Query | Ms. Neelam, DHC (Mob. 0522-2235848) Mr. Hari Mohan,EMO (Mob. 7705002895) |
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Contact details of PROs | Ms. Veena Singh, Reception Officer (Mob. 8795811055) Km. Preeti Sagar, Reception Officer (Mob. 8795811056) |
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For Bank Related Issues | Mr. Amit Behl, Branch Manager-HDFC (Ph : 0522-6160616) Mr. Ankur Soni, Branch Manager-HDFC (Mob. 7852833744) |
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For Website Related & other Technical Issues | Mr. Vishnu Prasad (Ph : 0522-2239260) Mr. Titus/Mr. Gaurav (Ph :0522-4150500) |
परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुविधा केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।Technical Help Line No : 1800-180-5333 (toll free)
0522-2236803 Call between 10 AM - 6 PM उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषदU.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ- 226 001 Website: www.upavp.in Email: info@upavp.com |