यदि परिषद् के अध्यक्ष या अन्य सदस्य, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, स्वं या साझेदार के द्वारा. नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा कोई भी हिस्सा या व्याज, आर्थिक लाभ या अन्य किसी रूप में, किसी अनुबंधन या रोज़गार, स्वं या परिषद् की ओर से हिस्सेदारी या व्याज नहीं लिया जा रहा जो सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं करता है जो या अध्यक्ष या सदस्य के रूप में जारी रह सकते है.
यदि परिषद् का कोई अधिकारी या कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वं या साझेदार के द्वारा. नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा कोई भी हिस्सा या व्याज, आर्थिक लाभ या अन्य किसी रूप में जैसा नियम (1) या नियम (ii), प्रावधान धारा 4 किसी भी अनुबंध में, या रोजगार के सम्बन्ध में एक अधिकारी या नौकर, किसी भी रोजगार में स्वं या परिषद् की ओर से उसे साधारण कैद होगी जो एक वर्ष तक के लिए बढाई जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों दंड दिए जा सकते हैं.