Online Registration open from 20/08/2018 to 19/09/2018

overview

ब्रम्हावर्त अपार्टमेंट अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, कानपुर


  उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अर्न्तगत आवास एवं विकास परिषद की विभिन्न योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्येश्य से किया गया।

उद्देश्य

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभवी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

केन्द्र एवं राज्य सरकार व्यवसायिक बैंक वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

भुमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड्क विद्युत जलापूर्ति जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भुखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

समाज के दुर्बल आय वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

केन्द्र / राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रीयों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन उपलब्ध पंजीकरण के चरण की वरीयता के आधार पर लाटरी प्रणाली द्वारा अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से स्यूडो रैंडम प्रणाली से निर्धारित वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जायेगा।


important dates

Important dates for Various Flats in Bramhavrat Apartment, Ambedkarpuram Yojna-3,Kanpur.
Last Date For Registering Online : 19.09.2018
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank : 19.09.2018
Last Date for Final Submission of online Form : 21.09.2018

LAYOUT & OTHER PLANS

    Brahmavrat Apartment Ambedkarpuram Yojna-3, Kanpur


  • example1SITE PLAN
  • example1
    CLUSTER PLAN
  • example1UNIT PLAN

details of Flats

उ० प्र० शासन की आवास नीति पर आधारित सबको आवास प्रदान करने के उद्देश्य से उ० प्र० आवास विकास परिषद द्वारा डा० अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, कानपुर के अर्न्तगत सेक्टर-ई “ब्रहमावर्त अपार्टमेंट’ में चार मंजिले आवासीय भवनों का पंजीकरण।
(अ)  परियोजना की अनुमानित लागत रू. 39.51 करोड़ जनपद कानपुर नगर
(ब) परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि अगस्त 2013  रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ 10228
(स) परियोजना पूर्ण होने की तिथि परियोजना पूर्ण है तथा Ready to move है|
(द) परियोजना में फ्लैट / भवन आवंटन / कब्जा की प्रस्तावित तिथि - तत्काल कब्जा हेतु तैयार।

फ्लैटस का विवरण – सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत

क्र. सं. योजना का नाम फ्लैट का प्रकार फ्लैट की संख्या कारपेट एरिया (व.मी.) सुपर एरिया क्षेत्रफल (व.मी.) मूल्य (रू. लाख में) पंजीकरण धनराशि (रू. लाख में) 30 दिनों में जमा की जाने वाली धनराशि (रू.लाख में) अवशेष धनराशि 10 वर्ष की मासिक किश्तों में (रू. लाख में)
1 डा० अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 कानपुर Type F-82 (2 BHK) भूतल 03 76.985 82.22 54.41 2.73 आवंटन/मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर फ्लैट के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत एक मुश्त नकद शेष मूल्य की 10 वर्ष की मासिक किश्तें 11.5 प्रतिशत अथवा समय-समय पर निर्धारित ब्याज के अनुसार ब्याज सहित देय होंगी।
Type F-82 (2 BHK)प्रथम तल 08 76.985 82.22 48.44 2.43
Type F-82 (2 BHK) द्वितीय तल 11 76.985 82.22 47.78 2.40
Type F-82 (2 BHK) तृतीय तल 21 76.985 82.22 47.11 2.36
कुल 43

परियोजना की विवरण पुस्तिका


उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा डा० अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, कानपुर में सामान्य पंजीकरण के अंर्तगत सेक्ट- ई, ब्रम्हावर्त अपार्टमेंट में प्रस्तावित चार मंजिले आवासीय परियोजना वर्ष 2018 प्रथम चरण के फ्लैटस का पंजीकरण:-

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा डा० अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, के अंर्तगत सेक्ट- ई, ब्रम्हावर्त अपार्टमेंट में प्रस्तावित चार मंजिले आवासीय फ्लैटस की महत्वाकांक्षी परियोजना हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। फ्लैटस के विवरण, मूल्य एवं विशिष्टियाँ निम्नवत प्रस्तावित हैं।
शहर सम्पत्ति श्रेणी फ्लैट का प्रकार तल सुपर एरिया
(वर्ग फिट)
निर्मित क्षेत्रफल
(वर्ग फिट)
प्राविधान
कानपुर मध्यम आय वर्ग Type F-82 (2 BHK)
Four Storeyed
चार मंजिले फ्लैट
भूतल 885.00 828.65 ड्राइंग-डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 1 बालकनी , 2 ट्वायलेट
प्रथम तल 885.00 828.65 ड्राइंग-डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 1 बालकनी , 2 ट्वायलेट
द्वितीय तल 885.00 828.65 ड्राइंग-डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 1 बालकनी , 2 ट्वायलेट
तृतीय तल 885.00 828.65 ड्राइंग-डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 1 बालकनी , 2 ट्वायलेट

फ्लैटस का अनुमानित विक्रय मूल्य:

क्र. सं. सम्पत्ति श्रेणी फ्लैट का प्रकार सुपर एरिया (वर्ग फिट) फ्लैटों की संख्या प्रस्तावित अनुमानित विक्रय मूल्य (रू.लाख में) अनुमानित पंजीकरण धनराशि (रू.लाख में) भुगतान का विवरण
1 मध्यम आय वर्ग Type F-82 (2 BHK) भूतल 885.00 03 54.41 2.73 आवंटन पत्र / मांग पत्र निर्गत होने कि तिथि से 30 दिन के अन्दर फ्लैट के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत एक मुश्त तथा शेष मूल्य की 10 वर्ष कि मासिक किश्तें 11.50 प्रतिशत अथवा समय-समय पर‍ निर्धारित ब्याज के अनुसार ब्याज सहित देय होंगी।
Type F-82 (2 BHK) प्रथम तल 885.00 08 48.44 2.43
Type F-82 (2 BHK) द्वितीय तल 885.00 11 47.78 2.40
Type F-82 (2 BHK) तृतीय तल 885.00 21 47.11 2.36

नोट

योजना में फ्लैटों की मांग कम होने के कारण उचित होगा की फ्लैटों का कब्जा कीमत का 30 प्रतिशत जमा कर दे दिया जाय, यदि शेष की किश्तें निर्धारित कर दी जायें, जससे फ्लैटों का निस्तारण सम्भव हो सके।

उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। प्रस्तावित निर्माण 18 माह में किया जाना है। परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूलय घोषित किया जायेगा। अत: नियत किश्तों की धनराशि घट बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में, अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर परिवर्तन संभव है।

आवंटियों को कार पार्किंग जमीन की उपलब्धता के आधार पर प्रति कार पार्किंग रू० 1.75 लाख अतिरिक्त देय होगा। यह धनराशि प्रत्येक दशा में विक्रय विलेख निष्पादन एवं पंजीयन के पूर्व आवंटी को भुगतान करना होगा। परन्तु पार्किंग के आरक्षित स्थान पर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

प्रत्येक आवंटी को पॉकेट के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही पॉकेट की भूमि आवंटन के समय की प्रचलित भूमि दर पर लागत की गणना की जायेगी साथ ही फ्रीहोल्ड चार्ज तत्समय प्रचलित दर पर देना होगा।

फ्लैटस का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को कार्पस फण्ड में निर्धारित धनराशि पंजीयन रजिस्ट्री के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि रू० 1.34 लाख प्रति फ्लैट देय होगी। पॉकेट में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जे की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेंटेनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त पॉकेट की सामान्य सुविधाओं को बनायें रखने हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की समिति को अपने श्रोतों से करना होगा।

परिसर का रखरखाव अलग से प्रथम कब्जे की तिथि से 2 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है इसके उपरान्त परिसर का रखरखाव रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

फ्लैटस में पावर बैकअप की वायरिंग / जनरेटर का प्राविधान मूल्य में सम्मिलित है।

जल संयोजन / विद्युत संयोजन अपने मूल्य पर आवंटी को संबंधित विभाग से लेना होगा। इनका मूल्य भवन की लागत में सम्मिलित नहीं है।


key features

  • FLATS
  • Location Plan
  •  

फ्लैट्स की विशिष्टियां

स्ट्रक्चर : आर० सी० सी० फ्रेम स्ट्रक्चर में भूकम्परोधी निर्माण। (परिकल्पना के आधार पर भवनों का निर्माण आर० सी० सी० फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ-साथ ईंट चिनाई की दीवारों के साथ किया जा सकता है।)
फर्श : बेडरूम/ ड्राइंग/ डायनिंग रूम में विट्रिफाइड टाइल, कामन क्षेत्र में कोटा स्टोन/ मार्बल।
किचन : कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल, स्टेनलेस स्टील का सिंक।
ट्वायलेट: : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक टवायलेट में इण्डियन व अन्य में यूरोपियन सीट, सिसटर्न व एक-एक वाश बेसिन तथा कोम प्लेटेड टैप फिटिंग्स।
दरवाजे : मुख्य दरवाजा डिजाइनर डोर व अन्य दरवाजे फ्लश डोर शटर्स, चौखट मलेशियन साल वुड / एंगिल आयरन।
खिडकियां : खिड़कियों के शटर्स टीक बुड के, चौखट मलेशियन साल वुड व ग्रिल।
रंग रोगन : अन्दर दीवालों व छत पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर तथा बाहरी सतह पर अपेक्स फिनिशिंग। दरवाजों पर ऐनेमल पेन्ट / पालिश।
जलापूर्ति : सभी फ्लैट हेतु छत पर आर० सी० सी० / पी० वी० सी० का संयुक्त टैंक।
विद्युत : अग्निरोधक पी० वी० सी० कापर कन्सील्ड वायरिंग एवं पावर ए० सी० प्वाइन्ट का प्राविधान व एम० सी० वी०।
स्टेयर केस : कोटा स्टोन, आयरन पाइप रेलिंग।
अन्य :

प्रवेश द्वारा में मोर्टिस लॉक (Lock) का प्राविधान।

वाशिंग मशीन के लिये अलग से वोटर व विद्युत प्वाइन्टस का प्राविधान।

परिषद को फ्लैटस के निर्माण की विशिष्टियों व ड्राइंग में संशोधन का अधिकार होगा।

 

विशेष आर्कषण

जी.टी. रोड से 1.00 किमी. की दूरी पर स्थित।

आई.आई.टी. कानपुर से 2.00 किमी. की दूरी पर स्थित।

कल्याणपुर रेलवे स्टेशन से 1.00 किमी. दूरी पर स्थित।

विश्वविद्यालय से 2.00 किमी. की दूरी पर स्थित।

कलेक्ट्रेट से 10.00 किमी. की दूरी पर स्थित।

प्रदूषण मुक्त वातावरण एवं कई उत्कृष्ट पार्क।

स्कूल तथा वृहत्त स्तरीय सामुदायिक / व्यवसायिक केन्द्र के सन्निकट।

वर्षा जल संरक्षण व्यवस्था।


eligibility & rules

पंजीकरण हेतु पात्रता

आवेदक भारत का नागरिक हो।

आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

फ्लैट क्रय हेतु आय सीमा में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

आवेदक का उसके परिवार के पास कानपुर नगर में, जहां फ्लैट क्रय करने के लिए पंजीकरण कराना है, कोई अपना भूखण्ड / भवन नहीं होना चाहिए तथा उ० प्र० के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं होना चाहिए।

आवेदन अथवा उसके परिवार के पक्ष में परिषद द्वारा आवेदन से पहले कोई भूखण्ड / भवन प्रदिष्ट न किया गया हो। यदि बाद में उसे किसी अन्य सम्पत्ति का प्रदेशन हो जाता है तो पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा। आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति के प्रदेशन का अधिकारी होगा।

पंजीकरण के नियम

आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि प्रार्थनापत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित  शाखा में अनितम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त रूप से पंजीकरण अनुमन्य है।

यदि कोई पंजीकरण आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है जो उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने एवं अनुबन्ध निष्पादन प्रक्रिया के बाद निर्गत मांग पत्र में निर्धारित जमा धनराशि तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि में 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी।

अनुबंध निष्पादन के बाद पंजीकरण निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण / आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। पंजीकरण निरस्तीकरण की स्थिति में 50 प्रतिशत धनराशि जमा करते हुए अवशेष धनराशि आर० टी० जी० एस० के माध्यम से आवेदक के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

आवंटन निरस्तीकरण असंतुष्ट होने की दशा में आवेदक भू-सम्पदा (विनियम और विकास) प्रा‍धिकरण के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रा‍धिकरण द्वारा दिया गया आदेश उभय पक्षों द्वारा मान्य होगा।

प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त अन्य किन्हीं कारणवश योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज पर से ब्याज दिया जायेगा।

फ्लैटस निर्माण एवं कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू-सम्पदा एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों की अधीन कार्यवाही / क्षतिपूर्ण अनुमन्य होगी।


ALLOtment RULES

सम्पत्ति आवंटन प्रक्रिया:

परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य आरक्षण नियमानुसार दी जायेगी।

प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैटस की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में आर० टी० जी० एस० के माध्यम से वापस की दी जायेगी।

फ्लैटों का आवंटन आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर फ्लैटस की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र  देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा संभव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।

ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा शीघ्र पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नही होगा।

सामान्य पंजीकरण में आवंटित फ्लैटस का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैटस का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिर्वतन शुल्क देने की शर्त के अधीन समक्ष स्मर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैटस का विक्रय विलेख निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

पात्रता चयन से पूर्व समस्त आवेदकों सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि / कभी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन से किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवनों के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों को सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी वार अलग- अलग करते हुए उनकी अलग-अलग सूची तैयार करी जायेगी।

सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी के नियत तिथि, स्थान एवं समय की सूचन परिषद वेबसाइट पर 15 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माघ्यम से कम से कम 15 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्‍चात परिषद वेबसाइट पर उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी।

सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम-2016 के प्रविधानों के अधीन विहित प्रारूप पर बिक्री करार निष्पादन करना होगा।

बिक्री करार निष्पादन कराने उसको नियमानुसार अनुबन्धित कराने का दायित्व आवंटी का होगा। इस प्रक्रिया में आने वाला ब्याज भार आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

बिक्री करार की प्रक्रिया विधिवत पूर्ण होने के पश्चात ही आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा।


Other terms/Criteria

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

योजना आवासीय योजना है। अत: फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विविध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।

सवोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर (ब्लाक) के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।

यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद नियमानुसार आवश्यक अभिलेखों यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेम्निटी बॉड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।

आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।

पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधानों प्रभावी होंगे।

किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा किसी अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैटस के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटनी को करना होगा।

किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

फ्लैटस का अन्तिम मूल्य परियोजना का पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैटस के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।


GST सम्बन्धी प्राविधान

जिस सम्पत्ति का निर्माण ग्राहकों की धनराशि से अर्थात एस० एफ० एस० योजना के अन्तर्गत किया गया हो, उस पर नियमानुसार जीएसटी देय होगी।

परिषद द्वारा स्वयं के श्रोतों से निर्माण कार्य को पूर्ण कर विक्रय किए जाने पर बिक्रीत भवन के विरूद्ध जीएसटी देय नहीं होगी।

परिषद द्वारा बहुमंजिलों परियोजनाओं में निर्मित फ्लैटों की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर जीएसटी देय होगी।

कवर्ड कार पार्किंग स्थान, साइट प्लान चार्जेज, फ्लैट परिवर्तन शुल्क, प्रो० पेड मीटर चार्जेज, विद्युत संयोजन एवं सुरक्षा इत्यादि सेवाओं हेतु 18% की दर से जी० एस० टी० देय होगी।

पंजीकरण पुस्तिकाओं की बिक्री पर 5% की दर से जीएसटी देय होगी।

जीएसटी की दरें वर्तमान में प्रभावी शासनादेशों के अधीन निर्धारित एवं परिवर्तनीय हैं। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इनकी दरों में संशोधन किए जाने की स्थिति में आवंटियों/क्रेताओं को यथा संशोधित दरों से जीएसटी का भुगतान करना होगा।


RESERVATION CRITERIA

आरक्षण

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटस में निर्गत आरक्षण शासन/परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।


क्र. सं. श्रेणी आरक्षण प्रतिशत अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1 अनुसूचित जाति 21 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2 अनुसूचित जनजाति 2 तदैव
3 अन्य पिछड़ा वर्ग 27 तदैव
4 मा० विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 5 (अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राविधकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। सम्पदा
(ब) समुचित प्रमाण।
5 सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। 5 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,  विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी 2 पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7 वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित 3 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करायें।
8 समाज के विकलांग व्यक्ति 3 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9 वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर) 10 हाईस्कूल प्रमाण पत्र / सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी रापत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोटः-उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्रविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड करने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुश्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण -पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

उ० प्र० के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु माना जायेगा।


PAYMENT MODE (post allotment)

भुगतान का तरीका

भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्यदिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना है तथा शेष धनराशि 11 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के माध्यम से ही स्वीकार होगा।

फ्लैट के निर्माणाधीन अवस्था में लाटरी से आवेदक को फ्लैट का नम्बर आवंटित किया जायेगा।

मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किये जाने पर किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 3 माह होगी, परिषद नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से पूर्ण माह का ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वत: निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।

राज्य / केन्द्र सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये समस्त / कर / शुल्क गृहकर जलकर जी० एस० टी० आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी की करना होगा।

पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों के धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक अथवा ऑनलाईन के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक “उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद / UPAVP” के नाम जो लखनऊ में देय हो के पक्ष में होना चाहिए। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध है।


असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउण्ट के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।


फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

फ्लैटस तत्काल कब्जा हेतु तैयार है।

आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 15 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा।

बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित के पश्चात ही आवंटन / मांग पत्र निर्गत होगा।

आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू.50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बवतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।


तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य जाया जाता है तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्ध को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।


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