overview
गंगा एन्क्लेव अम्बेडकरपुरम योजना-3, कानपुरउ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद की विभिन्न योजनाओं का नियोजन ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया। उद्देश्यप्रदेश के नागरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना। भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति , जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना। समाज के दुर्बल आय वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतनत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलबध कराने हेतु विशेष प्रयास करना केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकि सलाह देना। भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कास्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना। परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे विद्युत-आपूर्ति , शुद्ध पेयजल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनओं में विक्रय केन्द्रों , विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है, जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके। परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिए इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन उपलब्ध पंजीकरण के चरण की वरीयता के आधार पर लाटरी प्रणाली द्वारा अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से स्यूडो रैंडम प्रणाली से निर्धारित वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जायेगा। |
important dates
Important dates for Various Flats in Ganga Enclave, Ambedkarpuram Yojna-3, Kanpur. | ||
Last Date For Registering Online | 19.09.2018 | |
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank | 19.09.2018 | |
Last Date for Final Submission of online Form | 21.09.2018 |
LAYOUT & OTHER PLANS
key features
- FLATS
- Location Plan
फ्लैट्स की अन्य विशेषतायें:परिसर सुरक्षा हेतु 06 फिट ऊंची बाउण्डीवाल एवं सुरक्षा गेट । लगभग 80 प्रतिशत खुले क्षेत्र में ग्रीन एरिया एवं वार्किंग टैक का निर्माण। स्वीमिंग पूल जिम एवं क्लब की सुविधा। पावर बैकअप हेतु बड़ी क्षमता के जनरेटर की सुविधा। रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था |
योजना के मुख्य आकर्षणसेन्ट्रल स्टेशन / बस स्टैण्ड से 12 किमी. कलेक्ट्रेट एवं स्टेडियम से 11 किमी. आई.आई.टी. एवं यूनिवर्सिटी से 2 किमी. 06 फिट ऊँची बाउण्ड्रीवाल एवं गेट 80 प्रतिशत ग्रीन एवं वॉकिंग ट्रैक स्वीमिंग पूल, जिम एवं क्लब की सुविधा पावर जनरेटर एवं रेनवाटर हारवैस्टिंग |
eligibility & rules
पंजीकरण हेतु पात्रता |
आवेदक भारत का नागरिक हो आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। स्व-वित्त पोषित फ्लैट हेतु कोई आय सीमा एवं संम्पत्ति सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है। |
पंजीकरण के नियम |
आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि प्रार्थना पत्र मे किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्णरूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक में अंतिम तिथि से पर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा। पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से ही किया जा सकता है। केवल पति पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितयों में पंजीकरण का हस्तानान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत आवेदक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि कोई आवेदक पंजीकरण हेतु पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि के पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके आवेदन करने पर जमा धनराशि परिषद के नियमानुसार संबंधी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा वापस की जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा। ऐसा निरस्त पंजीकरण को बाद में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा। यदि कोई आवेदक मांग पत्र निर्गत हो जाने के पश्चात तीन माह के अंदर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति होतु चालान की रसीद आवेदन-पत्र के साथ संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुर्नजीवित करने हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकर नहीं होगा। फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण किसी आवंटी को अंतिम किश्त जमा करने के छः माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नही करा पाता है तो आबंटी की जमा धनराशि अंतिम किश्त जमा करने के आगामी माह से धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी। यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों / आबंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी पंजीकृत आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जना प्राप्त करने को हकदार नहीं होगा। |
ALLOtment RULES
आवंटन नियम |
परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य आरक्षण नियमानुसार दी जायेगी। प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों को चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा ही वापस कर दी जायेगी। योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे। समस्त चयनित आवेदक / पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से नीचे ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही गु्रपिंग मान्य होगी। ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा/ लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/ परिस्थितियों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिर्वतन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय का विलेख-निष्पादित एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा। पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन योजना लखनऊ से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा नहीं मान्य होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। |
भू-विस्थपितों के लिए प्राविधान
भू-विस्थापित को शासनादेशों/ परिषादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/ भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। |
असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी
पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों को 10 दिनों के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउण्ट के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। |
फ्लैट्स का भौतिक कब्जा
फ्लैटस का निर्माण मांग पत्र निर्गम की तिथि से 15 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित स्टैम्प डियूटी का भुगतान फ्लैट के पंजीयन/सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प डियूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा। उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0 100-/प्रतिदनि की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा। |
तथ्यों का छिपाना
यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाय जाता है तो उसके पंजीकरण/ आवंटन निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी। |
Other terms/Criteria
अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें |
योजना आवासीय योजना है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नही है। उल्लंघन किये जान पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें। सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नही होगा तथा यह उसी टावर (ब्लाक) के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा। यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद नियमानुसार आवश्यक अभिलेखों यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र इन्डेम्निटी बॉड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा। पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बंधित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होगें। किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा। किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा। सम्पत्ति का अंतिम मूल्य पात्रता ड्रा की तिथि पर लागू होगा। सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के वापिस प्राप्त कर सकता है। आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अंतिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे। भविष्य में परिषद द्वारा समय-समय पर यदि कोइ्र नियम / शर्त लागू होगी तो वह आवेदक को मान्य होगी। |
अन्य शर्ते |
उक्त लिखित मूल्य अनुमानित है। प्रस्तावित निर्माण 15 माह में किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किश्तों की धनराशि धट बढ़ जाती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में, अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर परिवर्तन संभव है। सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। फ्लैट के सुपर एरिया एवं ले- आउट डिजाइन में आंशिक परिवर्तन हो सकता है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय तल के फ्लैट्स के आवेदको को लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 5,3 व 2 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा। उक्त अनुमानित/आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक फ्लैट में आवेदकों को अलग -अलग एक कार पार्किंग के लिए स्पेस बेसमेण्ट/स्टिल्ट में आरक्षित कराना अनिवार्य होगा, जिसके एक पार्किंग हेतु रू0 200000.00 एवं अतिरिक्त ओपन कार पार्किंग के लिए रू0 75000.00 अतिरिक्त देय होगा। कार पार्किंग का आवंटन लाटरी ड्रा के आधार पर किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को एन्कलेव के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही एन्कलेव की भूमि में फ्री-होल्ड चार्ज तत्समय ग्रुप हाउसिंग में प्रचलित दर पर अतिरिक्त देना होगा। फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आबंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आबंटी ‘‘कार्पस फण्ड’’मे फ्लैट्स की स्वीकृति विक्रय मूल्य का 05 प्रतिशत धनराशि भौतिक कब्जे से पूर्व देनी होगी। एन्कलेव में सर्वप्रथम वयक्ति को दिये गये कब्जे की तिथि से दो वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियो की वेलफेयर सोसाईटी को हस्तगत कर दिया जायेगा तत्पश्चात समिति के अनुरक्षण अपने स्त्रोतो से कराना होगा। निर्धारित रखरखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रतिमाह आवंटी की देय होगा। परिसर का रखरखाव अलग से प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त उक्त फ्लैट्स के परिसर का रख रखाव रेजीडेन्सी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। सुपर एरिया पर रू0 1.10 प्रति वर्ग फुट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन , कम्युनिटी सेंटर , विद्युत बिल , सफाई आदि के रख रखाव हेतु प्रत्येक आवंटी को प्रतिमाह अतिरिक्त देय होगा, जो समय-समय पर रखरखाव एजेन्सी यथा परिषद / रेजीडेन्सी सोसइटी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप घटाया / बढाया जा सकेगा। पावर-बैक-अप का सीमित प्राविधान किया गया है। परिसर हेतु बाउण्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में मल्टी परपज हाल / कम्यूनिटी सेंटर तथा एक स्वीमिंग पूल बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है। यदि कभी भविष्य में राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे- जी0एस0टी0 आदि का प्राविधानित किया जाता है अथवा प्रचलित मदों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आवंटी को वहन करना होगा। |
GST सम्बन्धी प्राविधान
जिस सम्पत्ति का निमार्ण ग्राहकों की धनराशि से अर्थात एस.एफ.एस योजना के अन्तर्गत किया गया हो, उस पर नियमानुसार जीएसटी देय होगी। परिषद द्वारा स्वयं के श्रोतों से मिर्माण कार्य को पूर्ण कर विक्रय किए जाने पर बिक्रित भवन के विरूद्ध जीएसटी देय नहीं होगी। परिषद द्वारा बहुमंजिलों परियोजनाओं में निर्मित फ्लैटों की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर जीएसटी देय होगी। कवर्ड कार पार्किंग स्थान, साइट प्लान चार्जेज, फ्लैट परिवर्तन शुल्क, प्रो0 पेड मीटर चार्जेज विद्युत संयोजन एवं सुरक्षा इत्यादि सेवाओ हेतु 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 देय होगी। पंजीकरण पुस्तिकाओं की बिक्री पर 5% की दर से जीएसटी देय होगी। जीएसटी की दरें वर्तमान में प्रभावी शासनादेशों के अधीन निर्धारित एवं परिवर्तनीय है भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा इनकी दरों में संशोधन किये जाने की स्थिति में आवंटियों/क्रेताओं को यथा संशोधित दरों से जीएसटी का भुगतान करना होगा। |
RESERVATION CRITERIA
आरक्षण
प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैट्स में निर्गत आरक्षण शासन / परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।
क्रम सं0 | श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत | अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी |
1 | अनुसूचित जाति | 21 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। |
2 | अनुसूचित जनजाति | 2 | तदैव |
3 | अन्य पिछडा वर्ग | 27 | तदैव |
4 | मा0 विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | 5 | (अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण। |
5 | सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। | 5 | पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति उपलबध करायें। |
6 | उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संसाधन, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी | 2 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलबध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों। |
7 | वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित | 3 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें। |
8 | समाज के दिव्यांग व्यकित | 3 | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलबध करायें। |
9 | वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर) | 10 | हाईस्कूल प्रमाण-पत्र / सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र कि किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। |
नोटः-उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा। |
कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड करने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुश्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण -पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। |
PAYMENT MODE (post allotment)
भुगतान का तरीका |
पंजीकरण आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के संबंध में विवरण, पात्रता का चयन आबंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित भी किया जायेगा। मांगपत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 60 दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि 10 त्रैमासिक किश्तों में परिषद द्वारा निर्दिष्ट बैंक द्वारा प्राप्त कराये गये विशेष जमा पर्ची के माध्यम से नगद / पे आर्डर / बैंक ड्राफ्ट जो UPHDB (SFS-2018(1)) KANPUR पर देय हो जमा करनी होगी। चयनित आवेदक को मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 2 माह के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया, किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए जो अधिकतम 3 माह होगी, परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित ब्याज देय होगा जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा पंजीकरण / आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि से 3 माह के अंदर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये बिना ब्याज के वापस की जायेगी। नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटियों को करना होगा। पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त धनराशि जमा करने की दशा में "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (SFS-2018) (1) Kanpur" के नाम बैंक ड्राफ्ट जो कानपुर शहर में देय हो, मांग- पत्र में अधिकृत बैं को पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा। |
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Helpdesk Support |
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For Scheme Implementation/Location/Construction Related Query | Mr. R.L.Yadav,SE Circle-4,Kanpur (Mob. 8795810056) Mr. Vineet Singhal, EE CD-20, Kanpur (Mob. 8795810069) |
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For Property Registration/Allotment/ Refund Related Query | Ms. S.V.Singh, DHC (Mob. 8795810009) Mr. Keshav Ram,EMO (Mob. 7705003066) |
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Contact details of PROs | Ms. Veena Singh, Reception Officer (Mob. 8795811055) Km. Preeti Sagar, Reception Officer (Mob. 8795811056) |
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For Bank Related Issues | Mr. Amit Behl, Branch Manager-HDFC (Ph : 0522-6160616) Mr. Ankur Soni, Branch Manager-HDFC (Mob. 7852833744) |
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For Website Related & other Technical Issues | Mr. Vishnu Prasad (Ph : 0522-2239260) Mr. Titus/Mr. Gaurav (Ph :0522-4150500) |
परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुविधा केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।Technical Help Line No : 1800-180-5333 (toll free)
0522-2236803 Call between 10 AM - 6 PM उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषदU.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ- 226 001 Website: www.upavp.in Email: info@upavp.com |