overview
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
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Important Dates
Important dates for PMAY- Jagriti Vihar Yojna, Meerut | |
Last Date For Registering Online | 05.01.2019 |
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank | 05.01.2019 |
Last Date for Final Submission of online Form | 07.01.2019 |
LAYOUT & OTHER PLANS
details of Flats
key features
- FLATS
- SPECIAL FEATURE
भवनों की विशिष्टियाँ | |
भवनों के निर्माण की पद्धति | लोड बियरिंग स्ट्रक्चर |
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भवनों की चिनाई का कार्य | 1:6 सीमेन्ट एवं कोर्स सैण्ड। |
भवनों के प्लास्टर का कार्य | 1:6 सीमेन्ट एवं कोर्स सैण्ड। |
भवनों में आर.सी.सी. का कार्य | 1:1, 5:3 सीमेन्ट, कोर्स सैण्ड व स्टोन ग्रिट। |
भवनों की छत का कार्य | ब्रिक कोबा का कार्य। |
स्ट्रक्चर | लोड बियरिंग वाल स्ट्रक्चर |
चौखट | चौखट एम.एस. आयरन। |
दरवाजे | फ्लश डोर शटर्स 30 एम.एम.आई.एस.आई. मार्क। |
खिड़कियां | एम.एस. ग्रिल। |
डोर फिटिंगस | आई.एस.आई. मार्क आक्सीडाईज आयरन डोर फिटिंग्स। |
रंग-रोगन | बाहरी दीवारों पर स्नोसम, व दरवाजों एवं खिड़कियों पर प्राईमिंग एवं पेंटिंग। |
विद्युत | छत व दीवारों में कनसीलड पी.वी.सी. कन्डयूटिंग का कार्य। |
जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, सेक्टर-5 मेरठ के विशेष आकर्षणजागृति विहार (विस्तार) यो.सं.-11 मेरठ के सेक्टर-5 में 33/63 एवं 45/75 प्रकार के भवन (सेमी फिनिस्ड) सामान्य श्रेणी भवनों का पंजीकरण। ऑनलाइन पंजीकरण के लिये www.upavp.in पर लॉग आन करें। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ नगर में वर्ष 1973 से योजनायें विकसित की जानी प्रारम्भ की गयी। मेरठ नगर में अब तक कुल 9 योजनायें विकसित की गयी जिनमें मंगल पाण्डे नगर, शास्त्री नगर एवं जागृति विहार मेरठ की पॉश कॉलोनियों में है। कुल 1400 एकड़ क्षेत्र का विकास किया गया एवं 27000 सम्पत्तियाँ सृजित कर आवंटित की गई। मेरठ शहर का प्रथम मल्टीप्लेक्स पी0वी0एस0 मॉल शास्त्री नगर योजना में। परिषद योजनाओं में प्राथमिक विद्यालय से डिग्री कॉलेज तक की सुविधा। परिषद योजनाओं में भारत संचार निगम लि0, एस.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी. व वाणिज्य कर व भविष्य निधि कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय। परिषद योजनाओं में सभी प्रतिष्ठित दूरसंचार (सेलुलर) कम्पनियों के कार्यालय। प्रस्तावित योजना जागृति विहार (विस्तार), वर्तमान जागृति विहार योजना व शास्त्री नगर योजना से सटी हुयी। योजना में मुख्य सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति, पानी की टंकियों आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है। लाला लाजपत राय मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) व अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के समीप स्थित। चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय व सम्बद्ध व्यवसायिक संस्थानों के समीप स्थित। प्रस्तावित योजना से होकर मेरठ नगर की इनर रिंग रोड प्रस्तावित। मैट्रो स्टेशन योजना के समीप एवं रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का स्टेशन प्रस्तावित। |
eligibility & rules
प्राविधान/शर्तें |
18 माह में परियोजना पूर्ण करके कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है। सम्पत्ति के वर्तमान निर्धारित मूल्य में अपरिहार्य कारणों, यथा भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि, श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने की स्थितियों में निर्धारित मूल्य में 20% तक विचलन सम्भव है फलस्वरूप नियत किश्तों की धनराशि में विचलन हो सकता है। भवन की टाइप डिजायन व ले-आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणो वश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा-14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाआं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा। भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा, जी0एस0टी0 ग्रहकर, जल कर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा। पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर एवं क्षतिपूर्ति देय होगी। पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधान लागू होंगे। कार्नर की सम्पत्ति आवंटन होने पर 10 % कार्नर शुल्क भूमि मूल्य पर अतिरिक्त देय होगा। भूमि मूल्य पर 12 % फ्री होल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा। परिषद नियमानुसार जल संयोजन शुल्क अतिरिक्त देय होगा। भवन का कब्जा प्राप्त करने पर अनुबन्ध निष्पादन/विक्रय विलेख निष्पादन पर शासनादेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा। |
पंजीकरण हेतु पात्रता |
आवेदक भारत का नागरिक हो। आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो। आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल भवन / भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा। आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय (एकल भवन / भूखण्ड) क्रय करने केलिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0 प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो। मध्यम/उच्च आय वर्ग भवनों/स्ववित्त पोषित भवनों तथा भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है। अल्प आय वर्ग के भवनों के आवेदकों हेतु निर्धारित आय सीमा गत वित्तीय वर्ष 6.00 लाख तक होगी। |
ALLOtment RULES
पंजीकरण के नियम |
आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की निर्धारित शाखा में अंतिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा। पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त रूप से पंजीकरण अनुमन्य है। यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद परंतु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20% की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी। प्रदेशन पत्र / मांग पत्र निर्गत होने के तीन माह पश्चात निरस्तीकरण हेतु आवेदन करने पर 50% की कटौती की जायेगी। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी। प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा। भवन निर्माण एवं कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अधीन कार्यवाही / क्षतिपूर्ति अनुमन्य होगी। |
Other terms/Criteria
अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तेंयोजना आवासीय है। अतः भवन का प्रयोग केवल आवास हेतु ही किया जायेगा। आवंटी को भवन में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किए जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय-विलेख एवं आवंटन/पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में, जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बाण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो। परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए सम्बंधित नगर स्थित दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा। |
सम्पत्ति आवंटन प्रक्रियापरिषद/शासन आदेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी। प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। सम्पत्ति का आवंटन आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग एक साथ रहने के आधार पर भवन की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। दो आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी। ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर आवेदक का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा क्योंकि यह सुविधा है, अधिकार नहीं। सामान्यतः आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क 1 प्रतिशत अथवा परिवर्तन के समय जो दर लागू हो, देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन सम्पत्तियों का विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व ही अनुमन्य होगा। पात्रता चयन के एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें पात्रता चयन हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्बंधित, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों को सामान्य श्रेणी एवं अनारक्षित श्रेणीवार पृथक-पृथक करते हुए पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी। सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी के नियम तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी। लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी। लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनकों आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी। सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू- सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन विहित प्रारूप पर बिक्रय करार निष्पादित करना होगा और उक्त करार पत्र के समस्त उपबन्ध बाध्यकारी होंगे तथा उसको नियमानुसार उप निबन्धन कार्यालय में निबन्धन कराना होगा, इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय भार आवंटी द्वारा स्वयं किया जायेगा। |
Taxation methods
कराधान विधियाँG.S.T. सम्बन्धी प्राविधानजिस सम्पत्ति का निर्माण ग्राहकों की धनराशि से अर्थात एस0एफ0एस0 योजना के अन्तर्गत किया गया हो, उस पर नियमानुसार जी0एस0टी0 देय होगी परिषद द्वारा स्वयं के श्रोतों से निर्माण कार्य को पूर्ण कर विक्रय किए जाने पर बिक्रीत भवन के विरूद्ध जी0एस0टी0 देय नहीं होगी। साइट प्लान चार्जेज, भवन परिवर्तन शुल्क, प्री पेड मीटर चार्जेज, विद्युत संयोजन एवं सुरक्षा इत्यादि सेवाओं हेतु 18% की दर से जी0एस0टी0 देय होगी। पंजीकरण पुस्तिकाओं की बिक्र पर 5% की दर से जी0एस0टी0 देय होगी। जी0एस0टी0 की दरें वर्तमान में प्रभावी शासनादेशों के अधीन निर्धारित एवं परिवर्तनीय हैं। भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा इनकी दरों में संशोधन किए जाने की स्थिति में आवंटियों / क्रेताओं को यथा संशोधित दरों से जी0एस0टी0 का भुगतान करना होगा। |
RESERVATION CRITERIA
आरक्षण |
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क्रम सं0 | श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत | अतिरिक्त रियायते तथा सुचनात्मक टिप्पणी |
1 | अनुसूचित जाति | 21 | उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी |
2 | अनुसूचित जनजाति | 2 | --------------- तदैव------------- |
3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 | --------------- तदैव------------- |
4 | मा0 विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | 5 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राविधकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। समुचित प्रमाण। |
5 | सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। | 5 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। |
6 | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी | 2 | पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप मे उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। |
7 | वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर) | हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण-पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। | |
8 | समाज के दिव्यांग व्यक्ति | 3 | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। |
नोट :उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशो के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा। श्रेणीकोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा। |
PAYMENT MODE (post allotment)
भुगतान का तरीका(12 वर्ष में मासिक किश्तों में भुगतान) (45/75 एवं 31/63 अल्प आय वर्ग हेतु 12 वर्ष की 144 समान मासिक किश्तों में 10.5% ब्याज सहित) भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 60 दिन के अन्दर बैंक कार्यदिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में या आन लाईन भी जमा की जा सकेगी। तथा शेष धनराशि 144 मासिक किश्तों में 10-5 % ब्याज मासिक किश्तों में देय होगी। सम्पत्तियाँ पूर्ण भुगतान/किश्त क्रय पद्धति पर, आवेदकों के आवेदन के आधार पर आवंटित की जायेगी। समीकृत मासिक किश्तों में रू. 10 लाख विक्रय मूल्य की आवासीय सम्पत्तियों पर 9.5% 10 लाख से 25 लाख तक के विक्रय मूल्य पर 10.5%, 25 लाख से अधिक सम्पत्तियों पर 11.5% साधारण ब्याज समाहित होगा। देय धनराशि समयान्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर के साथ 2% अतिरिक्त ब्याज देय होगा, अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार परिषद का होगा। आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एक मुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एक मुश्त जमा किया जा सकता है। उस समय देय अवशेष मूलधन में से 02 % की छूट भी दी जायेगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी। भुगतान, मासिक / त्रैमासिक / छमाही एवं वार्षिक किश्तों में अनुमन्य होगा। पंजीकरण के उपरांत मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों के धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / आनलाईन अथवा RTGS / NEFT के माध्यम से किया जा सकेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक ‘‘उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद / UPAVP’’ के नाम से जो सम्बंधित शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए। | |||||||||||||||
असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसीपात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा यथासम्भव निर्धारित बैंक से RTGS/NEFT के माध्यम से पंजीकरण की धनराशि आवेदक द्वारा दिये खाते में वापस कर दी जायेगी। भवनों का भौतिक कब्जाभवनों का निर्माण 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा। बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादन के पश्चात ही आवंटन/मांग पत्र निर्गत होगा। आवंटी द्वारा नियमानुसार भवन का मूल्य व अन्य समस्य देयक परिषद खाते में पूर्ण भुगतान पंजीयन/सेलडीड कराने से पूर्व कराना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा। उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कब्जा पत्र निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को अनुबन्ध में उल्लिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क रू. 20/- प्रतिदिन की दर से देना होगा। तथ्यों का छिपानायदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशी जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी। पंजीकरण हेतु निर्धारित बैकों की सूची
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Helpdesk SupportHelpdesk Support for Residential Plots in Jagriti Vihar Yojna(Ext.)-11, Meerut. |
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For Scheme Implementation/Location/ Construction Related Query | Mr. Pramod Kumar, Executive Engg, CD-5,Meerut (Mob. 8795810040) Mr. L.D.Pandey, Executive Engg, CD-8,Meerut (Mob. 8588877019) |
For Property Registration/Allotment/ Refund Related Query | Mr. Naresh Babu, EMO (Mob. 8795810670) |
Contact details of PROs | Km. Preeti Sagar, Reception Officer (Mob. 8795811056) |
For Bank Related Issues | Mr. Amit Behl, Branch Manager-HDFC (Ph : 0522-6160616) Mr. Ankur Soni, Branch Manager-HDFC (Mob. 7852833744) |
For Website Related & other Technical Issues | Mr. Vishnu Prasad (Ph : 0522-2239260) Mr. Titus / Mr. Gaurav (Ph :0522-4150500) |
परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुविधा केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।Technical Help Line No : 1800-180-5333 (toll free) 0522-2236803 Call between 10 AM - 6 PM उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषदU.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ- 226 001 Website: www.upavp.in Email: info@upavp.com |
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