overview
अवध विहार योजना, लखनऊप्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष आकर्षण
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important dates
Important dates for PMAY- Avadh Vihar Yojna, Lucknow | |
Last Date For Registering Online | 05.05.2018 |
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank | 05.05.2018 |
Last Date for Final Submission of online Form | 10.05.2018 |
LAYOUT & OTHER PLANS
details of Flats
प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत (जी+3) प्रकार के फ्लैट / भवन का विशेष पंजीकरण - 2018 (प्रथम चरण) पंजीकरण हेतु फ्लैट्स / भवर का विवरण |
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क्र0 सं0 | योजना का नाम | फ्लैटों / भवनों की संख्या | सुपर एरिया | कार्पेट एरिया वर्ग मीटर | प्रति फ्लैट / भवन की कुल लागत रू. लाख में | भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रूपये में) | पंजीकरण धनराशि (रूपये में) | शेष धनराशि | फ्लैट भवन में मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि | |
संख्या (रू. में) |
धनराशि (रू. में) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | अवध विहार योजना, लखनऊ | 4752 नग | 34.07 | 22.77 | 4.50 | 2,50,000.00 | 25,000.00 | 1,75,000.00 | 60 | 3675 |
2. | लोहरामऊ मार्ग योजना सुल्तानपुर | 192 नग |
34.07 | 22.77 | 4.50 | 2,50,000.00 | 25,000.00 | 1,75,000.00 | 60 | 3675 |
3. | मझोला योजना संख्या-4 मुरादाबाद | 288 नग |
34.07 | 22.77 | 4.50 | 2,50,000.00 | 25,000.00 | 1,75,000.00 | 60 | 3675 |
4. | जागृति विहार विस्तार मेरठ | 144 नग |
34.07 | 22.77 | 4.50 | 2,50,000.00 | 25,000.00 | 1,75,000.00 | 60 | 3675 |
key features
- FLATS
- Location Plan
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Carpet Area | 22.77 SQ.M. |
Supper Area of One Unit | 34.07 SQ.M. |
Ht. Floor to Ceiling | 2.90 M |
eligibility & rules
पंजीकरण हेतु पात्रता |
आवेदक भारत का नागरिक हो। आवेदक ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका में पंजीकरण कराया हो तथा पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हों। पंजीकरण आवेदन प्रपत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु - 18 वर्ष से कम न हो। लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। आरक्षित / विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी द्वारा जारी जाति / दिव्यांग प्रमाण - पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा में आवेदक / लाभार्थी द्वारा आवेदित आवेदन पत्र का यूनिक आई0डी0 संख्या जो आवंटित हुआ है तथा आधार नम्बर पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण हेतु परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास को परिवार के पुरूष मुखिया के नाम किया जा सकता है। अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन - पत्र पात्रता हेतु वैध मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य / मिथ्या पाया जाता है, तो परिषद को उसके पंजीकरण / आंवटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी। विशेष नोट :-आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो सके। अधूरा एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। आवेदक यदि केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका की पात्रता सूची में नहीं पाया जाता है तो आवंटन / पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण / आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी किसी भी प्रकार के निर्गत आदेश / दिशा-निर्देश बाध्यकारी होंगे। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) - सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं। |
ALLOtment RULES
पंजीकरण / चयन की नियम व शर्तें |
पंजीकरण हेतु पंजीकरण धनराशि रू0 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के नाम जो सम्बन्धित शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए। पंजीकरण फार्म पूर्णरूप से भरे हुए दिनांक 12.04.2018 तक योजना / शहर के लिए निर्धारित सम्बन्धित बैंक में ही जमा किये जायेंगे। ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनुदान / छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभर्थी पात्र नहीं होंगे। आवंटन की प्रक्रिया में वे आवेदक ही सम्मलित होगें जिनका पंजीकरण केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा/ नगर निगम / नगर पालिका में चयनित पात्र लाभार्थियों के रूप में किया गया होगा। पंजीकृत लाभार्थी का सत्यापन उसके आधार नम्बर जो केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका में पंजीकृत होगें, के आधार पर किया जायेगा। आवासों का आवंटन एसएलएसएमसी द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा। आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आवंटन स्थल / सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय पर चयनित पात्र सफल लाभार्थियों का नाम प्रदर्शित किये जायेगें। पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत बैंक खाते में R.T.G.S. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। सामान्यतया आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। पात्र लाभार्थियों को लाटरी की नियम तिथि, स्थान, समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एम0 के माध्यम से तथा समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित करायी जायेगी। यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहिता है, तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। चयन / लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनकों आवंटित सम्पत्ति का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी। यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु प्रदेशन - पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। प्रदेशन पत्र जारी होने के 3 माह पश्चात पंजीकरण / आवंटन निरस्त कराने पर पंजीकरण धनराशि की 50 प्रतिशत कटौती करके शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी। भारत सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा, जी0एस0टी0, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा। आवेदक के पक्ष में फ्लैट / भवन आवंटन के शेष धनराशि रू0 1,75,000/- (एक लाख पछहत्तर हजार मात्र) पर 9.50 प्रतिशत ब्याज सहित 05 वर्ष (60 मासिक किश्तों) का निर्धारण किया जायेगा। किश्तों की धनराशि समय से जमा न करने पर आवंटी को साधार ब्याज के साथ - साथ 02 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त ब्याज के रूप में देय होगी। आवंटी द्वारा समस्त बकाया धनराशि का भुगतान प्रदेशन - पत्र की तिथि से 03 माह में कर दिया जाता है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा। उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। चयन में सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन / मांग पत्र निर्गम से पूर्व भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम - 2016 के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित कराना होगा। फ्लैट / भवन के कब्जा हेतु नियमानुसार किश्त किराया किरायेदार अनुबन्ध (रूपया 100 के स्टाम्प पेपर पर) निष्पादित कराते हुए, कब्जा सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर फ्लैट / भवन का कब्जा दिया जायेगा। आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट / भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त, कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासना देश के अनुसार रू0 500/- स्टाम्प पेपर व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के पश्चात् विक्रय विलेख / सेल डीड निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी। |
Other terms/Criteria
अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें |
योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें। सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा। यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा। आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होगें। पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषद के प्राविधान प्रभावी होगें। किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा। किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा। |
RESERVATION CRITERIA
आरक्षण के संबंध में जारी शासनादेश संख्या - 1383स0पी0/9-आ-7-94-18मिस/88, दिनांक 23.11.1996 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश संख्या - 809/स0प्र0-3/20-21/94/530 दिनांक 28.06.2008 में निम्न व्यवस्था प्रावधानित है।
आरक्षण: |
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क्रम सं0 | श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत | अतिरिक्त रियायते तथा सुचनात्मक टिप्पणी |
1 | अनुसूचित जाति | 21 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। |
2 | अनुसूचित जन जाति | 2 | --------------- तदैव------------- |
3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 | --------------- तदैव------------- |
नोट :शासनादेश / परिषदादेशों में प्राविधानानुसार उपरोक्त में, से क्रमांक 01 से 03 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगें लाटरी ड्रा में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। उ0 प्र0 शासन द्वारा अन्य किसी श्रेणी / वर्ग को आरक्षण / वरीयता निर्धारित किया जाता है, तदनुसार आरक्षण / वरीयता अनुमन्य होगा। |
PAYMENT MODE (post allotment)
भुगतान का तरीका | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्लैटों / भवनों हेतु निर्धारित बैंकों का विवरणनिर्धारित बैंक शाखाओं का विवरण जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।अवध विहार योजना, लखनऊ
परिषद के अधिकारियों का विवरण
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