overview
जागृति विहार योजना, मेरठ
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Important Dates
Important dates for PMAY- Jagriti Vihar Yojna, Meerut | |
Last Date For Registering Online | 05.05.2018 |
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank | 05.05.2018 |
Last Date for Final Submission of online Form | 10.05.2018 |
LAYOUT & OTHER PLANS
details of Flats
प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत (जी+3) प्रकार के फ्लैट / भवन का विशेष पंजीकरण - 2018 (प्रथम चरण) पंजीकरण हेतु फ्लैट्स / भवर का विवरण |
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क्र0 सं0 | योजना का नाम | फ्लैटों / भवनों की संख्या | सुपर एरिया | कार्पेट एरिया वर्ग मीटर | प्रति फ्लैट / भवन की कुल लागत रू. लाख में | भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रूपये में) | पंजीकरण धनराशि (रूपये में) | शेष धनराशि | फ्लैट भवन में मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि | |
संख्या (रू. में) |
धनराशि (रू. में) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | अवध विहार योजना, लखनऊ | 4752 नग | 34.07 | 22.77 | 4.50 | 2,50,000.00 | 25,000.00 | 1,75,000.00 | 60 | 3675 |
2. | लोहरामऊ मार्ग योजना सुल्तानपुर | 192 नग |
34.07 | 22.77 | 4.50 | 2,50,000.00 | 25,000.00 | 1,75,000.00 | 60 | 3675 |
3. | मझोला योजना संख्या-4 मुरादाबाद | 288 नग |
34.07 | 22.77 | 4.50 | 2,50,000.00 | 25,000.00 | 1,75,000.00 | 60 | 3675 |
4. | जागृति विहार विस्तार मेरठ | 144 नग |
34.07 | 22.77 | 4.50 | 2,50,000.00 | 25,000.00 | 1,75,000.00 | 60 | 3675 |
key features
- FLATS
भवनों / फ्लैटों की योजना के मुख्य आकर्षण |
सुपर एरिया :- 34.07 वर्ग मीटर। कारपेट एरिया :- 22.77 वर्ग मीटर। दो कमरा, एक किचन, स्पेस, एक बाथरूम, एक शौचालय एवं बालकनी। रू0 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) देकर फ्लैट / भवन का पंजीयन कराया जा सकता है। प्रति भवन की कुल लागत - रू0 4.50 लाख केन्द्र सरकार का अंशदान - रू0 1.50 लाख राज्य सरकार का अंशदान - रू0 1.00 लाख चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि रू0 2.00 लाख प्रति भवन / फ्लैट। रू0 25,000/- पंजीकरण धनराशि के उपरान्त शेष धनराशि सब्याज 05 वर्षों में अथार्त 60 मासिक किश्तों में भुगतान की सुविध। पंजीकृत लाभार्थी द्वारा आवंटन पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 3 माह में संपूर्ण अवशेष धनराशि जमा किये जाने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। |
eligibility & rules
पंजीकरण हेतु पात्रता |
आवेदक भारत का नागरिक हो। आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सी0एम0सी0 सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका में पंजीकरण कराया हो तथा पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हों। पंजीकरण आवेदन प्रपत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु - 18 वर्ष से कम न हो। लाभार्थी परिवार (मुखिया) में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। आरक्षित / विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी द्वारा जारी जाति / दिव्यांग प्रमाण - पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा में आवेदक / लाभार्थी द्वारा आवेदित आवेदन पत्र का यूनिक आई0डी0 संख्या जो आवंटित हुआ है तथा आधार नम्बर पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण हेतु परिवार की महिला, मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास को परिवार के पुरूष मुखिया के नाम किया जा सकता है। आवेदक / लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - सबके लिए आवास परियोजना के ए0एच0पी0 घटक में पंजीकृत हों। अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन - पत्र पात्रता हेतु वैध मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य / मिथ्या पाया जाता है, तो परिषद को उसके पंजीकरण / आंवटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी। विशेष नोट :-आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो सके। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। आवेदक यदि केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका की पात्रता सूची में नहीं पाया जाता है तो आवंटन / पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण / आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी किसी भी प्रकार के निर्गत आदेश / दिशा-निर्देश बाध्यकारी होंगे। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) - सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं। |
ALLOtment RULES
पंजीकरण / चयन की नियम व शर्तें |
आवेदक भारत का नागरिक हो। आवेदक ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका में पंजीकरण कराया हो तथा पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हों। पंजीकरण आवेदन प्रपत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु - 18 वर्ष से कम न हो। लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। आरक्षित / विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी द्वारा जारी जाति / दिव्यांग प्रमाण - पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा में आवेदक / लाभार्थी द्वारा आवेदित आवेदन पत्र का यूनिक आई0डी0 संख्या जो आवंटित हुआ है तथा आधार नम्बर पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण हेतु परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास को परिवार के पुरूष मुखिया के नाम किया जा सकता है। अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन - पत्र पात्रता हेतु वैध मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य / मिथ्या पाया जाता है, तो परिषद को उसके पंजीकरण / आंवटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी। विशेष नोट :-आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो सके। अधूरा एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। आवेदक यदि केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका की पात्रता सूची में नहीं पाया जाता है तो आवंटन / पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण / आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी किसी भी प्रकार के निर्गत आदेश / दिशा-निर्देश बाध्यकारी होंगे। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) - सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं। |
Other terms/Criteria
अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें |
योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें। सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा। यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा। आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होगें। पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषद के प्राविधान प्रभावी होगें। किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा। किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र मेरठ होगा। |
RESERVATION CRITERIA
आरक्षण के संबंध में जारी शासनादेश संख्या - 1383स0पी0/9-आ-7-94-18मिस/88, दिनांक 23.11.1996 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश संख्या - 809/स0प्र0-3/20-21/94/530 दिनांक 28.06.2008 में निम्न व्यवस्था प्रावधानित है। आरक्षण: |
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क्रम सं0 | श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत | अतिरिक्त रियायते तथा सुचनात्मक टिप्पणी |
1 | अनुसूचित जाति | 21 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। |
2 | अनुसूचित जन जाति | 2 | --------------- तदैव------------- |
3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 | --------------- तदैव------------- |
नोट :शासनादेश / परिषदादेशों में प्राविधानानुसार उपरोक्त में, से क्रमांक 01 से 03 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगें लाटरी ड्रा में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। उ0 प्र0 शासन द्वारा अन्य किसी श्रेणी / वर्ग को आरक्षण / वरीयता निर्धारित किया जाता है, तदनुसार आरक्षण / वरीयता अनुमन्य होगा। |
PAYMENT MODE (post allotment)
भुगतान का तरीका | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्लैटों / भवनों हेतु निर्धारित बैंकों का विवरणनिर्धारित बैंक शाखाओं का विवरण जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। जागृति विहार योजना, विस्तार योजना, मेरठ
परिषद के अधिकारियों का विवरण
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परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुविधा केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।Technical Help Line No : 1800-180-5333 (toll free) 0522-2236803 Call between 10 AM - 6 PM उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषदU.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ- 226 001 Website: www.upavp.in Email: info@upavp.com |
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