overview
सिकन्दरा ग्रीन एन्क्लेव सेक्टर.2सी आगराआर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर से भूकम्प रोधी निर्माण। बेडरूम / ड्राइंग / डाइनिंग रुम में विट्रिफाइड टाइल, कामन क्षेत्र में ग्रेनाइट स्टोन। अग्निरोधक पी0वी0सी0 कापर कन्सील्ड वायरिंग एवं पावर ए0सी0 प्वाइन्ट का प्राविधान। फर्श पर एन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में उड़ीसा व अन्य में यूरोपियन सीट, सिसटर्न व एक-एक वाश बेसिन तथा सी0पी0 टेप फिटिंग्स। कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल स्टेनलेस स्टील की सिंक। प्रवेश द्वार पर नाइट लैंप एवं मैजिक आई का प्राविधान। केबिल / डिश टी0वी0 नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान। इण्टर काम व टेलीफोन/इण्टर नेट वायरिंग का प्राविधान। प्रवेश द्वार पर मोर्टिस लॉक (Lock) का प्राविधान। |
important dates
Important dates for Green Enclave Flats (S+6) in Sikandara Yojna, Agra. |
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Last Date For Registering Online | : | 08.03.2018 |
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank | : | 08.03.2018 |
Last Date for Final Submission of online Form | : | 10.03.2018 |
LAYOUT & OTHER PLANS
details of Flats
उ0प्र0 आवास विकास परिषद क्षरा पं0 दीन दयाल उपाध्यायपुरम् (सिकन्दरा योजना) सेक्टर.2सी, आगरा में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 'सिकन्दरा ग्रीन एन्कलेव' में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय परियोजना वर्ष 2018 (प्रथम चरण) के फ्लैट्स फलैटस का विवरण :-
फ्लैट्स का विवरण |
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क्रम सं0 | एन्क्लेव का नाम | फलैट का प्रकार | उपलब्ध फ्लैट | सुपर एरिया (व.मी.) | कार्पेट एरिया (व.मी.) | अनु0 विक्रय मूल्य (लाख में) | पंजीकरण धनराशि (लाख में) कुल मूल्य का 5% | आवंटन पत्र निर्गमत की तिथि से 30 दिन के अंदर 40% देय धनराशि (लाख में) | अवशेष धनराशि 11.5% ब्याज सहित 120 किश्तों में देय होगी प्रत्येक किश्त की अनु. धनराशि (रु0 में) |
1. | ग्रीन एन्क्लेव | बी.एच.के. S+6 | 79 | 113.41 | 66.42 | 58.21 | 2.92 | 23.29 | 449990.00 |
नोट:आवंटन पत्र निर्गत के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। देय धनराशि समायान्तर्गत जमा न होने की दशा में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा। |
key features
- FLATS
- Location Plan
अन्य प्राविधान:-इण्टर कॉम व टेलीफोन / इण्टर नेट वायरिंग का प्राविधान। प्रवेश द्वार पर मोर्टिस लॉक KNBJ का प्राविधान। केविल / डिश टी0वी0 नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान। प्रवेश द्वार पर नाइट लैंप एवं मैजिक आई का प्राविधान। परिषद को फ्लैट्स के निर्माण की विशिष्टियों व ड्राइंग में संशोधन करने का अधिकार होगा। अतिरिक्त सुविधायें एवं चार्जेज:प्रत्येक ब्लाक हेतु 08 व्यक्तियों हेतु लिफ्ट की सुविधा। पॉवर बैकअप हेतु जनरेटर की सुविधा। आन्तरिक वाटर सप्लाई हेतु सी0 डब्ल्यू0 आर0 एवं वाटर लिफ्टिंग की सुविधा। पर्याप्त पार्किंग स्पेस। उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल के फ्लैटस के आवंटियों को लोकेशन चार्जेज के रुप में विक्रय मूल्य का क्रमशः प्रथम तल 5 प्रतिशत द्वितीय तल 3 प्रतिशत, तृतीय तल 2 प्रतिशत एवं चतुर्थ तल 01 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा। उक्त अनुमानित / आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक आवंटी को कार पार्किंग के लिए स्टिल्ट पार्किंग आरक्षित कराना आवश्यक होगा। स्टिल्ट कार पार्किंग के लिए प्रति कार पार्किंग रु0 1.50 लाख अतिरिक्त देय होगा एवं ओपन पार्किंग हेतु रु0 0.50 लाख अतिरिक्त देय होगा। यह धनराशि प्रत्येक दशा में विक्रय-विलेख निष्पादन एवं पंजीयन के पूर्व आवंटी को भुगतान करनी होगी। आवंटित सम्पत्ति पर भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित जी.एस.टी. अलग से देय होगी। फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को ‘‘कापर्स फण्ड’’ में निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि रु0 2.52 लाख प्रति फ्लैट् देय होगी। पॉकेट में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को उपरोक्त कापर्स फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित, हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त पॉकेट की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की समिति को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रति माह आवंटियों को देना होगा। परिसर का रख-रखाव अलग से प्रथम कब्जे की तिथि से 2 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है इसके उपरान्त परिसर का रख-रखाव ‘‘रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी’’ द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। फ्लैट्स में पावर बैकअप की वायरिंग / जनरेटर का प्राविधान मूल्य में सम्मिलित है। रख-रखाव व्यय प्रतिमाह आवंटी को देना होगा। 2 वर्ष की मेंटेनेन्स के बाद सोसाइटी के हस्तगत के पश्चात पॉवर बैकअप अलग से क्रय करना होगा, एक किलोवाट के बाद पावर बैकअप प्रति यूनिट अलग से देय होगा। जल संयोजन/विद्युत संयोजन अपने मूल्य पर आवंटियों को संबंधित विभाग से लेना होगा। इनका मूल्य भवन की लागत में सम्मिलित नहीं है। |
सिकन्दरा स्मारक राष्ट्रीय मार्ग-2 |
: | 2.50 किमी |
अन्तराज्यीय बस स्टेशन (I.S.B.T.) |
: | 4.00 किमी |
डा. अम्बेडकर विश्वविद्यालय |
: | 7.00 किमी |
संजय प्लेस |
: | 5.00 किमी |
राजामण्डी रेलवे स्टेशन, आगरा |
: | 4.50 किमी |
जिलाधिकारी कार्यालय |
: | 6.00 किमी |
eligibility & rules
पंजीकरण हेतु पात्रता |
आवेदक भारत का नागरिक हो। आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के 2 बी.एच.के. फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। |
पंजीकरण के नियम |
आन-लाईन आवेदन करने से पूर्व ’’How to Apply’’ लिंक के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों को भली-भाँति पढकर समझ लें, ताकि आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें। आन-लाईन पंजीकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवेदन, पंजीकरा धनराशि का भुगतान व वांछित प्रपत्रों की स्कैन्ड काॅपी अपलोड करना अनिवार्य है। पंजीकरण संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि कोई आवेदक पंजीकरण हेतु पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर आवेदन करने पर जमा धनराशि परिषद के नियमानुसार सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा उसे वापस कर दी जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा। यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैटस देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाता है, तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। |
ALLOtment RULES
आवंटन नियम |
परिषद / शासनादेशो के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य आरक्षण नियमानुसार दी जायेगी। प्राप्त आवेदनों के मध्य लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के नियमानुसार बैंक द्वारा ही वापस कर दी जायेगी। योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैटस की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदको की संख्या उपलब्ध फ्लैटस की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेगें। ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। सामान्यतः आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा। तल एवं सम्पत्ति संख्या का निर्धारण लाटरी से किया जायेगा। |
Other terms/Criteria
अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें |
योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें। सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा। यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा। आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होगें। पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषद के प्राविधान प्रभावी होगें। किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा। किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र आगरा होगा। |
RESERVATION CRITERIA
प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैट्स में निर्गत आरक्षण शासन / परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा। | |||
क्रम सं0 | श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत | अतिरिक्त रियायते तथा सुचनात्मक टिप्पणी |
1 | अनुसूचित जाति | 21 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। |
2 | अनुसूचित जन जाति | 2 | --------------- तदैव------------- |
3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 | --------------- तदैव------------- |
4 | मा0 विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | 5 | (अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण। (स) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को सुविधा अनुमन्य नहीं। |
5 | सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। | 5 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। |
6 | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी | 2 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप मे उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों। |
7 | वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित | 3 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें। |
8 | समाज के विकलांग व्यक्ति | 3 | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। |
9 | वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र का जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण हाने के आधार पर) | 10 | हाईस्कूल प्रमाण पत्र / सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायेा |
नोट :उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 तक में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें। लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 9 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सम्पत्तियों के विरूद्ध उ0 प्र0 राज्य के अनुसचित जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (उ0 प्र0 सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित सूची के अनुसार) के आवेदकों को ही सम्पत्तियों के आवंटन में आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे आवेदक अनारक्षित श्रेणी के आवेदक माने जायेंगे। जाति प्रमाण पत्र उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0 प्र0 शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। |
PAYMENT MODE (post allotment)
भुगतान का तरीका |
भुगतान की तिथि एवं किश्तो की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, आवंटन होने पर प्रदेशन पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। प्रदेशन पत्र निर्गमन तिथि से एकमुश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि 120 मासिक किश्तों में ब्याज सहित देय होगी। यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तो की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर जायेगी तथा उक्त जमा धनराशि से शासन के आदेशानुसार जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी। नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा। पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तो की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में ‘‘उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सामान्य श्रेणी बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2018 (प्रथम चरण)’’ के नाम बैंक ड्राफ्ट जो आगरा शहर में देय हो मांगपत्र में अधिकृत बैंक को पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा। |
असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी
पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदको को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। |
फ्लैट्स का कब्जा
आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का निर्धारित समय सीमा में देय धनराशि जमा करने में व अन्य समस्त देय स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान फ्लैट के पंजीयन/सेल डीड कराने से पूर्व कराना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा किया जायेगा। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा। मांग पत्र जारी होने के एक माह के भीतर भवन के कुल मूल्य का 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने एवं वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति करने पर कब्जा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। |
तथ्यों का छिपाना
यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी। |
contact us
Helpdesk Support |
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For Scheme Implementation/Location/ Construction Related Query | : |
Mr. Rajeev Kr. Gupta,SE Circle-6, Agra (Ph : 0562-2880097) Mr. Chandrama Ram,EE CD-29,Agra (Ph : 0562-2602523) Mr. Atul Kumar Singh, EE CD-1, Ghaziabad (Ph : 0120-2882481; Mob. 9711206126) |
For Property Registration/Allotment/ Refund Related Query | : |
Mr. Laxman Prasad,DHC (Mob. 8795810015) Mr. K.C.Tripathi,EMO (Ph : 0562-2604018; Mob. 7705003242) |
For Bank Related Issues | : |
Mr. Amit Behl, Branch Manager-HDFC (Ph : 0522-6160616) Mr. Ankur Soni, Branch Manager-HDFC (Mob. 7852833744) |
For Website Related & other Technical Issues | : |
Mr. Vishnu Prasad (Ph : 0522-2239260) Mr. Titus/Mr. Gaurav (Ph :0522-4150500) |
परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुविधा केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।
Technical Help Line No : 1800-180-5333 (toll free)
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषदU.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ- 226 001 Website: www.upavp.in Email: info@upavp.com |
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