Online Registration Period from 29.01.2018 to 28.02.2018

 

overview

मंदाकिनी एन्क्लेव और भगीरथी एन्क्लेव


उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ पेश करते हैं आवासीय सुविधाओं से सुसज्जित अति विशिष्ट उपनगरी अवध विहार योजना में सामान्य पंजीकरण बहुमंजिलि आवासीय परियोजना-2018 (प्रथम चरण) के अन्तगर्त फलैटस प्राप्त करने का सनुहरा अवसर।

परिषद का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को उनकी क्रय सार्मथ्यनुसार उच्च गुणवत्ता वाले फ्लैट्स उपलब्ध कराना है। इस आवासीय परियोजना की मुख्य विशेषता सुल्तानपुर रोड पर अमर शहीद पथ के दोनों ओर लगभग 1524 एकड़ भूमि इसकी लोकेशन स्थल है।

इन परियोजनाओं में दो बेडरूम, तीन बेडरूम फ्लैट्स निर्माणित हैं।

 


important dates

Important dates for Mandakini & Bhagirathi Enclave Flats in Avadh Vihar Yojna, Lucknow.

Last Date For Registering Online : 28.02.2018
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank : 28.02.2018
Last Date for Final Submission of online Form : 02.03.2018

 


LAYOUT & OTHER PLANS

    Mandakini Enclave


  • example1
    Key Plan
  • example1
    Layout Plan-Sector 2A
  • example1
    Unit Plan-2BHK
  • example1
    Unit Plan(3D)-2BHK
  • example1
    Cluster Plan(Sqm)
  • example1
    Cluster Plan (Sq.Ft)

 

    Bhagirathi Enclave


  • example1
    Key Plan
  • example1
    Layout Plan-Sector 2B
  • example1
    Unit Plan-3BHK
  • example1Unit Plan(3D)-3BHK
  • example1Cluster Plan (Sq.Ft)

 


details of Flats

बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2018

सेक्टर-2ए-मंदाकिनी एन्क्लेव

फलैटस का विवरण एवं विक्रय मूल्य सेक्टर 2 ए

 

क्र. सं. फलैट का प्रकार फलैट संख्या कारपेट एरिया लगभग ( वर्ग मीटर ) फलैट का विक्रय मूल्य ( रू0 लाख में ) पंजीकरण धनराशि कुल मूल्य का 5 प्रतिशत (लाख में ) प्रदेशन पत्र निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर देय 30 प्रतिशत धनराशि ( रू0 लाख में ) अवशेष धनराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 144 किश्तो में वसूल की जायेगी, प्रत्येक किश्त की अनु. धनराशि प्राविधान
1. 2 BHK B+S+14 85 85.61 66.00 3.30 19.80 55100.00 लिविंग डायनिंग रूम 2 बैड रूम, किचन, लाबी 3 बालकनी, 2 टायलेट, 1 स्टोर रूम।

नोट : 1. आवंटन पत्र निर्गत के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
        2. देय धनराशि समायान्तर्गत जमा न होने की दशा में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में ब्याज दर के साथ 2              प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

 

बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2018

सेक्टर-2बी-भागीरथी एन्क्लेव

फलैटस का विवरण एवं विक्रय मूल्य सेक्टर 2 बी

 

क्र. सं. फलैट का प्रकार फलैट संख्या कारपेट एरिया लगभग ( वर्ग मीटर ) फलैट का विक्रय मूल्य ( रू0 लाख में ) पंजीकरण धनराशि कुल मूल्य का 5 प्रतिशत (लाख रू0 में ) प्रदेशन पत्र निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर देय 40 प्रतिशत धनराशि ( रू0 लाख में ) अवशेष धनराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 144 किश्तो में वसूल की जायेगी, प्रत्येक किश्त की अनु. धनराशि प्राविधान
1. 3 BHK B+S+14 37 106.28 76.00 3.80 30.40 58800.00 लिविंग रूम, डायनिंग रूम, 3 बैड रूम, किचन, लाबी 3 बालकनी, 3 टायलेट 1 स्टोर रूम।

नोट : 1. आवंटन पत्र निर्गत के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
        2. देय धनराशि समायान्तर्गत जमा न होने की दशा में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में ब्याज दर के साथ 2              प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

 


key features

  • FLATS
फ्लैट्स की विशिष्टियां
स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी निर्माण।
फर्श : लिविंग-डायनिंग, बेडरूम, स्टडी में विट्रीफाइड टाइल, कामन क्षेत्र में कोटा स्टोन।
किचन : कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रेनाइट/प्लेटफार्म के ऊपर दो फिट ऊंचाई तक सेरेमिक टाइल, स्टेनलेस स्टील का सिंक।
ट्वायलेट : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट् वायलेट में इंडियन एवं अन्य में यूरोपियन सीट, सिसटर्न व एक-एक वाश बेसिन तथा क्रोम प्लेटेड टैप फिटिंग्स।
दरवाजे : मुख्य दरवाजा डिजाइनर डोर व अन्य दरवाजे आई.एस.आई. मार्क फ्लश डोर शटर्स, चैखट मलेशियन साल वुड/एंगिल आयरन/स्लाइडिंग डोर।
खिड़कियाँ : कम्पोजिट यू.पी.वी.सी. विन्डो फ्रेम।
रंग रोगन : भीतरी दीवारों व छत पर आयल बाउण्ड पेंट तथा बाहरी सतह पर वाटरप्रूफ वेदर कोट फिनिंशिग, दरवाजों पर एनामिल पेन्ट/पालिश।
जलापूर्ति : सभी फ्लैट हेतु छत पर आर.सी.सी. का संयुक्त टैंक।
विद्युत : अग्निरोधक पी.वी.सी. कापर कन्सील्ड वायरिंग एवं पावर व ए.सी. प्वाइन्ट का प्राविधा, जनरेटर द्वारा सीमित पावर-बैकअप का प्राविधान 2 BHK के आटोकट सिस्टम के प्राविधान के साथ।
लिफ्ट : सुविधा हेतु एक अतिरिक्त लिफ्ट के साथ प्रत्येक टावर में कुल 2 नग पैसेन्जर-लिफ्ट का प्राविधान। स्टेयर केस: कोटा स्टोन, आयरन पाइप रेलिंग।
स्टेयर केस : कोटा स्टोन, आयरन पाइप रेलिंग।
डोर फिटिंग्स : आई.एस.आई. मार्क एल्यूमिनियम फिटिंग्स

 


eligibility & rules

पंजीकरण हेतु पात्रता

आवेदक भारत का नागरिक हो।

आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

सामान्य पंजीकरण फ्लैट हेतु आय सीमा एवं सम्पत्ति सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।

पंजीकरण के नियम

आन-लाईन आवेदन करने से पूर्व ’’भ्वू जव ।चचसल’’ लिंक के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों को भली-भाँति पढकर समझ लें, ताकि आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।

आन-लाईन पंजीकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवेदन, पंजीकरण धनराशि का भुगतान व वांछित प्रपत्रों की स्कैन्ड काॅपी अपलोड करना अनिवार्य है।

पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी केलिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत आवेदक के साथ किसी अन्य आवेदक के नाम जोडने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

यदि कोई आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके आवेदन करने पर जमा धनराशि परिषद के नियमानुसार सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा वापस कर दी जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा। ऐसा निरस्त पंजीकरण बाद में पुर्नजीवित नहीं किया जा सकेगा।

यदि कोई आवेदक लाटरी ड्रा हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त जमा धनराशि से शासन के आदेशानुसार जी.एस.टी. की कटौती भी की जायेगी। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु चालान की रसीद आवेदन पत्र के साथ संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

इस योजना के अन्र्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

 


ALLOtment RULES

आवंटन नियम

परिषद/शासनादेशो के अनुसार लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

प्राप्त आवेदनों के मध्य लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के नियमानुसार बैंक द्वारा ही वापस कर दी जायेगी।

सामान्यतः आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथासम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

 


Other terms/Criteria

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें।

सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओ हेतु उपलब्ध रहेगा।

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराध्किाारी द्वारा पंजीकरण /फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बाण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।

ई-ब्रोशर में असमावेशित रह गयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषदादेशों के प्राविधान प्रभावी होगें।

किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।

किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होगें। भविष्य में परिषद द्वारा समय-समय पर यदि कोई नियम/शर्तें लागू होगी तो वह आवेदक को मान्य होगी।

 

अन्य शर्तें

उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित हैं। अतः नियत किश्तों की धनराशि घट-बढ़ सकती है। सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है।

प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय तल पर आवंटित फ्लैट्स के आवेदकों को लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।

उक्त अनुमानित/आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक फ्लैट में आवेदकों को अलग-अलग एक कार पार्किंग के लिए स्पेस बेसमेन्ट/स्टिल्ट में आरक्षित कराना अनिवार्य होगा जिसके लिए एक कार पार्किंग हेतु रु. 200000.00 एवं अतिरिक्त ओपन कार पार्किंग के लिए रु. 75000.00 अतिरिक्त देय होगा। कार पार्किंग का आवंटन लाटरी ड्रा के आधार पर किया जायेगा।

प्रत्येक आवंटी को एन्क्लेव के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही एन्क्लेव की भूमि में फ्री-होल्ड चार्ज तत्समय ग्रुप-हाउसिंग में प्रचलित दर पर अतिरिक्त देय होगा।

फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से 02 वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को ”कार्पस फण्ड“ में फ्लैट के स्वीकृत विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत धनराशि भौतिक कब्जा से पूर्व देय होगी। एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसायटी का हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति को अनुरक्षण अपने स्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रतिमाह आवंटी को देय होगा।

परिसर का रख-रखाव अलग से प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त उक्त फ्लैट्स की ”रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी“ द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

सुपर एरिया पर रु. 1.10 प्रति वर्गफिट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सिक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्यूनिटी सेन्टर, विद्युत बिल, सफाई आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को प्रतिमाह अतिरिक्त देय होगा जो समय-समय पर रख-रखाव एजेन्सी यथा परिषद/रेजीडेन्ट सोसायटी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप घटाया बढ़ाया जा सकेगा।

पावर बैक-अप का सीमित प्राविधान किया गया है।

परिसर हेतु बाउण्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में मल्टी परपज हाल/कम्यूनिटी सेन्टर तथा एक स्वीमिंग पूल बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।

राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा आरोपित जी.एस.टी. नियमानुसार अलग से देय होगी।

 


RESERVATION CRITERIA

क्र. सं. श्रेणी आरक्षण प्रतिशत अतिरिक्त रियायतों तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1. अनुसूचित जाति 21 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी /अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2. अनुसूचित जनजाति 2 तदैव
3. अन्य पिछड़ा वर्ग 27 तदैव
4. मा0 विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

 

5 (अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
(ब) समुचित प्रमाण।

 

5. सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 5 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराये
6. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी 2 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिक़त अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप मे उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7. वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित 3 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें ।
8. समाज के विकलांग व्यक्ति 3 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
9. वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र का जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण हाने के आधार पर) 10 हाईस्कूल प्रमाण पत्र / सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र /पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायेा
10. विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक नकद के अनुसार पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यू० एस० डालर पौण्ड, स्टर्लिग, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस, फ्रेंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी । आवंटन केवल क्रय आधार पर होगा । पंजीकरण आवेदन - पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बंधित बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न करना हैा

नोट :

उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशो के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।


कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।


भूविस्थापितों के लिये प्राविधान:-

भूविस्थापितों को शासनादेशो /परिषदादेशो के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

 


PAYMENT MODE (post allotment)

भुगतान का तरीका

भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना है तथा शेष धनराशि 11 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के माध्यम से ही स्वीकार होगा।

आवेदक को प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 2 माह के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

यदि प्रदेशन पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तो की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमो के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

लाटरी ड्रा के उपरान्त प्रदेशन पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में नगद/पे-आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में UPHDB-2018 LUCKNOW के नाम पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित शहर लखनऊ में देय हो, मांग-पत्र में अधिकृत बैंक को पंजीकरण संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम फ्लैट की श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा।

 


असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

आवंटन के पश्चात् असफल आवेदको को यथा सम्भव एक माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

 


फ्लैट्स का कब्जा

आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं पंजीयन (निबन्धन) के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

 


तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

 


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Helpdesk Support

For Scheme Implementation/Location/ Construction Related Query
:
Mr. U.C.Singh,EE CD-7, Lucknow
(Mob. 8795810064)
Mr. K.C.Srivastav,EE CD-21, Lucknow
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For Property Registration/Allotment/ Refund Related Query
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Contact details of PROs
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Km. Preeti Sagar, Reception Officer
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For Bank Related Issues
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(Ph : 0522-6160616)
Mr. Ankur Soni, Branch Manager-HDFC
(Mob. 7852833744)
For Website Related & other Technical Issues
:
Mr. Vishnu Prasad (Ph : 0522-2239260)
Mr. Titus/Mr. Gaurav (Ph :0522-4150500)

 

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुविधा केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

 

 

Technical Help Line No : 1800-180-5333 (toll free)

0522-2236803

Call between 10 AM - 6 PM

 

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ- 226 001

Website: www.upavp.in

Email: info@upavp.com

 

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