Online Registration Period from 01.02.2018 to 05.03.2018

 

overview

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद


उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कास्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

 


important dates

Important dates for Ganga, Yamuna & Hindan Apartment-Multi Storeyed Flats in Siddharth Vihar Yojna, Ghaziabad.

Last Date For Registering Online : 05.03.2018
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank : 05.03.2018
Last Date for Final Submission of online Form : 07.03.2018

 


LAYOUT & OTHER PLANS

    Ganga, Yamuna & Hindan Enclave


  • example1
    Key Plan
  • example1
    Transportation Layout Plan
  • example1
    Site Layout Plan
  • example1
    2 BHK Cluster Plan
  • example1
    2 BHK
  • example1
    2BHK + Study Cluster Plan
  • example1
    2BHK+Study Type A
  • example1
    2BHK+Study Type B
  • example1
    Penthouse Pearl
    (Upper Floor Plan)
  • example1
    Penthouse Pearl
    (Lower Floor Plan)
  • example1
    3 BHK Cluster Plan
  • example1
    3 BHK
  • example1
    Penthouse Ruby
    (Upper Floor Plan)
  • example1
    Penthouse Ruby
    (Lower Floor Plan)
  • example1
    4BHK+Study & 3BHK+Study
    Cluster Plan
  • example1
    Penthouse Diamond
    (Upper Floor Plan)
  • example1
    Penthouse Diamond
    (Lower Floor Plan)
  • example1
    4BHK + Study
  • example1
    3 BHK + Study

 


details of Flats

बहुमंजिलीय आवासीय परियोजना 2018 में फ्लैटों का सामान्य पंजीकरण हेतु उपलब्ध सम्पत्ति का विवरण
क्र.सं. परियोजना का नाम फ्लैट का प्रकार/श्रेणी उपलब्ध फ्लैट कार्पेट एरिया (व.मी.) अनु0 विक्रय मूल्य(लाख में) पंजीकरा धनराशि (लाख में) कुल मूल्य का 5%    प्रदेश पत्र निर्गमत की तिथि से 30 दिन के अंदर देय 15% धनराशि (लाख में अवशेष धनराशि 115%  ब्याज सहित 120 किश्तों में वसूल की जायेगी प्रत्येक किश्त की अनु. धनराशि (रु0 में)
1 गंगा एन्क्लेव 3 बी.एच.के. + स्टडी S+20 120 124.05 109.54 5.48 16.44 123300.00
4 बी.एच.के. + स्टडी S+20 105 137.92 125.03 6.26 18.76 140700.00
पेन्ट हाउस डायमण्ड 19-20 मंजिल 04 177.06 164.46 8.23 24.67 185000.00
2 यमुना एन्क्लेव 2 बी.एच.के. + स्टडी S+20 164 82.08 75.38 3.77 11.31 84800.00
3 बी.एच.के. S+20 106 95.61 81.68 4.09 12.26 91900.00
पेन्ट हाउस पर्ल 19-20 मंजिल 03 118.45 110.00 5.51 16.52 123900.00
पेन्ट हाउस रुबी 19-20 मंजिल 09 149.90 140.75 7.04 21.11 158400.00
3 हिण्डन एन्क्लेव 1 बी.एच.के. S+20 24 41.88 41.43 2.08 6.22 46700.00
2 बी.एच.के. S+20 113 66.63 62.79 3.14 9.42 70700.00

नोट:

आवंटन पत्र निर्गत के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

देय धनराशि समायान्तर्गत जमा न होने की दशा में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

 


key features

  • FLATS
  • Key Plan
  •  

फ्लैट्स की विशिष्टियां


उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में सामान्य पंजीकरण के अन्र्तगतं बहुमंजिलीय आवासीय परियोजना 2018 (प्रथम चरण) (गंगा, यमुना एवं हिण्डन एन्क्लेव) में फ्लैटों/भवनों हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते है। विशिष्टियां निम्नवत् प्रस्तावित है।
स्ट्रक्चर : अतिप्रभावशाली भूकम्प रोधी आर0सी0सी0 शियरवाल तकनीक पर आधारित स्ट्रक्चर का निर्माण।
फर्श : बैडरूम / ड्रांइग रूम / डायनिंग लॉन्ज में विट्रिफाईड टाइल्स एवं कॉमन क्षेत्र में कोटा स्टोन फलोरिंग।
किचन : कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाईल्स, स्टेनलेस स्टील का सिंक।
ट्वायलेट : फर्श पर एन्टीस्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाईल्स, एक ट्वायलेट में इण्डियन व अन्य में यूरोपियन सीट, सिस्टर्न व एक-एक वाशबेसिन तथा क्रोम प्लेटेड टैप फिटिंग्स।
चैखट : एंगिल आइरन / मलेशियन शाल वुड की चौखट।
दरवाजे : फ्लैट्स में मुख्य द्वारा पर डिजाइनर डोर तथा अन्य समस्त फ्लश डोर।
खिड़कियाँ : यू-पी0वी0सी0 विण्डो, व जाली।
रंग रोगन : फ्लैट्स में भीतरी दीवारों व छत पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर तथा बाहरी सतह पर अपेक्स फिनिशिंग दरवाजों पर ऐनेमल पेन्ट / पालिश।
जलापूर्ति : सभी फ्लेट हेतु छत पर आर0सी0सी0 का संयुक्त टैंक व अलग से ग्राउण्ड वाटर स्टारेज की सुविधा।
विद्युत : अग्निरोधक पी0वी0सी0 कॉपर कन्सील्ड वायरिंग व पावर व ए0सी0 प्वाइंट का प्राविधान, पावर बैकअप हेतु अतिरिक्त वायरिंग टी0वी0 एवं फोन साकेट व एम0सी0बी0।
स्टेयर केस : कोटा स्टोन फ्लोरिंग, आयरन रेलिंग।
डोर फिटिंग्स : गोल्डन फिनिश एल्युमीनियम फिटिंग्स।

अन्य प्राविधान:-

इन्टरकाम व टेलीफोन / इन्टरनेट वायरिंग का प्राविधान।

मुख्य दरवाजे पर नाइट लैच एवं मैजिक आई का प्राविधान।

प्रवेश द्वार में मोर्टिस लॉक का प्राविधान।

वाशिंग मशीन के लिये अलग से वाटर व विद्युत प्वाइंट का प्राविधान।

केबिल / डिश टी0वी0 नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान।

परिसर में क्लब, जिम एवं स्वीमिंग पूल का प्राविधान।

 

परियोजना का लोकेशन प्लान

योजना दिल्ली-लखनऊ मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH-24 पर स्थित है।

योजना से दिल्ली की दूरी मात्र 05 किमी0 है।

योजना से नोएडा की दूरी मात्र 02 किमी0 है।

NH-24 एवं NH-58 को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 75 मी0 चौड़ा एक्सप्रेस हाइवे योजना से होकर निकल रहा है।

सन्तोंष मेडीकल कालेज योजना की सीमा पर स्थित है।

योजना परिषद द्वारा विकसित वसुन्धरा योजना से मात्र 1 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

50 क्यूसेक गंगा जल वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पूर्व में ही योजना में निर्मित है तथा 100 क्यूसेक गंगा जल परियोजना का कार्य योजना में ही निर्माणाधीन है।

 


eligibility & rules

पंजीकरण हेतु प्राविधान:

बहुमंजिले फ्लैटस के प्रत्येक टावर हेतु अपेक्षित क्षमता के ट्रांसफार्मर एवं अन्य कॉमन सुविधाओं जैसेः- लिफ्ट, जलापूर्ति एवं कैम्पस लाईट इत्यादि के पॉवर बैकअप हेतु जनरेटर का भी प्राविधान किया गया है।

बाउण्ड्रीवाल, गार्डरूम, सामुदायिक केन्द्र तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं के लिये योजना में प्राविधान किया गया है।

फ्लैट्स में फायर सेफ्टी एवं परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है।

इंगित मूल्य अनुमानित है।

भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के फ्लैटस के आवंटियो को लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 9. 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।

सामान्यतः एक श्रेणी में कराये गये पंजीकरण अन्य श्रेणियों में स्थानान्तरित नहीं किये जायेगें।

उक्त अनुमानित / आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक आवंटी को कार पार्किंग के लिए स्पेस, स्टिल्ट / खुला / कवर्ड स्थान आरक्षित कराना अनिवार्य होगा। कवर्ड कार पार्किंग के लिए प्रति कार पार्किंग रू0-1.75 लाख व खुले के लिए रू0-0.75 लाख अतिरिक्त देय होगा। उपलब्ध पार्किंग स्पेस आवंटियो के मध्य लाटरी के माध्यम से आंवटित किये जायेगें।

प्रत्येक आवंटी को योजना के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फ्री-होल्ड चार्ज आवंटन तिथि को प्रचलित दर पर देना होगा।

परिसर का रख-रखाव प्रथम फ्लैट के कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, उसके उपरान्त आवंटियो द्वारा नियमानुसार ‘‘रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी’’ का गठन करते हुए उसके द्वारा रख-रखाव कराया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

प्रथम फ्लैट के भौतिक कब्जे की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटियों को पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व ‘‘कार्पस फण्ड’’ में एक मुश्त निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी। यह धनराशि 2 BHK भवन हेतु रू0-145000.00, 2 BHK+Study भवन हेतु रू0-175000.00 3 BHK भवन हेतु रू0-190000.00 एवं 3 BHK+Study भवन हेतु रू0-250000.00 तथा 4 BHK+ Study भवन हेतु रू0-285000.00 एवं पेन्ट हाउस पर्ल हेतु रू0-290000.00 पेन्ट हाउस रूबी हेतु रू0-340000.00 पेन्ट हाउस डायमण्ड हेतु रू0-370000.00 एवं 3 BHK+Study+Terrace हेतु 330000.00 अतिरिक्त देय होगी।

परिसर की सामान्य सेवाये जैसे-लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाईट, विद्युत बिल एवं सफाई इत्यादि के नियमित रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैटस के आवंटी से प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से प्रतिमाह भवनों के सुपर प्लिन्थ एरिया के अनुसार रू0-1.50 प्रति वर्गफुट की दर से रख-रखाव शुल्क लिया जायेगा, जिसे बाद में परिषद अथवा सोसायटी को कम व अधिक करने का अधिकार होगा।

योजना में प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष के बाद सामान्य सेवाओं के मेन्टीनेन्स का कार्य एवं उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि परिषद द्वारा रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी को हस्तगत कर दी जायेगी, तत्पश्चात् सोसायटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं के रख-रखाव हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की सहमति से निर्धारित अपने श्रोतो से वहन करना होगा।

राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे- जी.एस.टी. या अन्य टैक्स आरोपित किया जाता है तो वह स्वयं आवंटी को वहन करना होगा।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत रू0-50.00 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर श्रोत पर 01 प्रतिशत आयकर कटौती का प्राविधान है। रू0-50.00 लाख से अधिक मूल्य की सम्पत्ति के आवंटी किश्त से 01 प्रतिशत धनराशि आयकर के रूप में कटौती कर क्रेता द्वारा TIN वेबसाइट पर उपलब्ध 26QB के माध्यम से आयकर विभाग में परिषद के पैन संख्या-AAAJU0103A में धनराशि समयार्न्तगत जमा कर फार्म नं.-16बी की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। उक्त जमा धनराशि की पुष्टि 26AS से करने के उपरान्त ही सम्पत्ति के खाते में प्रविष्ट की जायेगी।

पंजीकरण हेतु पात्रता

आवेदक भारत का नागरिक हो।

आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

पंजीकरण के नियम

आॅन-लाईन आवेदन करने से पूर्व "How to Apply" लिंक के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों को भली-भाँति पढकर समझ लें, ताकि आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।

आॅन-लाईन पंजीकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवेदन, पंजीकरण धनराशि का भुगतान व वांछित प्रपत्रों की स्कैन्ड काॅपी अपलोड करना अनिवार्य है।

पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

यदि कोई आवेदक लाटरी ड्रा से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा पुस्तिका में संलग्न निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में आवेदन करना होगा एवं नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।

यदि कोई आवेदक लाटरी ड्रा हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। तथा उक्त जमा धनराशि से शासन के आदेशानुसार जी.एस.टी की कटौती भी की जायेगी। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित संलग्न रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैटस देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

 


ALLOtment RULES

आवंटन नियम

परिषद / शासनादेशो के अनुसार लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

प्राप्त आवेदनों के मध्य लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के नियमानुसार बैंक द्वारा ही वापस कर दी जायेगी।

योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की एक साथ पंजीकरण योजना में किये गये आवेदन के अनुसार डालकर श्रेणीवार लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदको की संख्या उपलब्ध फ्लैटस की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेगें।

ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

सामान्यतः आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा। यह सुविधा है अधिकार नही।

 


Other terms/Criteria

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख किराया किश्त क्रय किरायेदारी का अनुबन्ध एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें।

यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक प्रपत्र यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।

आंवटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन मान्य होगें।

ई-ब्रोशर में असमावेशित रह गयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषद के प्राविधान लागू होगें।

किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।

किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा।

 


RESERVATION CRITERIA

क्रम सं0 श्रेणी आरक्षण प्रतिशत अतिरिक्त रियायते तथा सुचनात्मक टिप्पणी
1 अनुसूचित जाति 21 उ.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ उ.प्र. शासन के जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2 अनुसूचित जन जाति 2 --------------- तदैव-------------
3 अन्य पिछड़ा वर्ग 27 --------------- तदैव-------------
4 मा0 विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 5
  1. (अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
(ब) समुचित प्रमाण
5 सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा  सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। 5 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी 2 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप मे उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7 वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित 3 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8 समाज के विकलांग व्यक्ति 3 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। नेत्रहीन आवेदकों को उक्त में से शासनादेशों के अनुपालन में 1 % आरक्षण देय है।
9 वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र का जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण हाने के आधार पर) 10 हाईस्कूल प्रमाण पत्र / सेवानिवृत्त   प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायेा

नोट :

उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशो के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। आवेदक को आरक्षण श्रेणी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

 


PAYMENT MODE (post allotment)

भुगतान का तरीका

1 भुगतान की तिथि एवं किश्तो की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण युक्त प्रदेशन पत्र निर्गत किया जायेगा। प्रदेशन पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिन के अन्दर निर्धारित धनराशि बैंक कार्य दिवस में परिषद के बैंक खाता में जमा करना होगा।

किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर 13.5 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा। बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार कटौती कर आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

लाटरी ड्रा के उपरान्त प्रदेशन पत्र के अनुसार देय किश्तो की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैकर्स चैक ‘‘उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद’’/ “UPAVP” के नाम जो गाजियाबाद शहर / दिल्ली में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

 


असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

लाटरी ड्रा के पश्चात् असफल आवेदको को 45 दिन के अन्दर नोडल बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट / चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

 


फ्लैट्स का कब्जा

सामान्य योजना के अर्न्तगत आवंटित सम्पत्ति के आवंटी को प्रदेशन पत्र के अनुसार वांछित धनराशि एवं अन्य समस्त देय धनराशि का भुगतान के उपरान्त फ्लैट के किराया किश्त क्रय अनुबन्ध कराना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

सामान्य पंजीकरण योजना में आवंटित सम्पत्ति का कब्जा स्वीकृत मूल्यांकन का 15 प्रतिशत धनराशि एवं अन्य समस्त देय धनराशि जमा होने के बाद किराया किश्त क्रय अनुबन्ध के पंजीयन उपरान्त देय होगा तथा अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि (सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य का 80 प्रतिशत) 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 10 वर्षो की मासिक किश्तो के भुगतान उपरान्त विक्रय विलेख निष्पादित कराना होगा।

 


तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

 


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